दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी (आप) की याचिका पर गुरुवार को भारतीय निर्वाचन आयोग और दिल्ली राज्य चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। दिल्ली में सत्तारूढ़ आप ने याचिका दायर कर कोर्ट से आग्रह किया था कि वह दिल्ली नगर निगम के आगामी चुनाव वीवीपैट वाली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से कराने का निर्देश दे।
इससे पहले मंगलवार को हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को स्पष्ट करने का निर्देश दिया है कि क्या वीवीपैट प्रणाली का इस्तेमाल एम-3 ईवीएम के साथ किया जा सकता है और क्या उन्हें एमसीडी चुनाव कराने के लिए दिल्ली राज्य चुनाव आयोग को उपलब्ध कराया जा सकता है?