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दिल्लीः हाईकोर्ट ने दी स्पा सेंटर खोलने की मंजूरी, कर्मियों को हर दो हफ्ते में कराना होगा कोविड टेस्ट

Thu, 14 Jan 2021 06:05 PM IST
विक्रांत चतुर्वेदी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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delhi high court
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हाईकोर्ट ने सैलून की तरह स्पा को भी खोलने की इजाजत प्रदान कर दी है। अदालत ने स्पा संचालकों को कोरोना संक्रमण के लिए निर्धारित मानदंडों का पालन करते हुए अपने स्पा चलाने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति प्रतिभा मनिंदर सिंह ने स्पा संचालकों को निर्देश दिया कि वे अपने सभी कर्मचारियों का दो हफ्ते में कोरोना टेस्ट कराए। अदलत ने स्पा संचालकों द्वारा दायर याचिका का निपटारा करते हुए यह निर्देश दिया। याचिकाकर्ता ने रोजगार के अधिकार का तर्क रखते हुए कहा था कि जब सैलून खोलने की इजाजत दी जा सकती है तो सपा को क्यों नहीं।
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सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा था कि उसने पिछले 18 नवंबर को ही स्पा खोलने का सर्कुलर जारी किया था। इस पर दिल्ली सरकार ने कहा था कि वो कोरोना के तीसरे लहर में अभी स्पा खोलने की अनुमति नहीं देगी। तब कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा था कि केवल स्पा को ही क्यों बंद रखा जाए। इसमें स्पेशल क्या है, जब आपने हर चीज खोल रखी है।

याचिका दिल्ली के स्पा संचालकों ने दायर की है। याचिका में कहा गया है कि कोरोना के संकट के दौरान जो बंदिशें लगाई गई उसमें उनका व्यवसाय ठप हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय स्पा खोलने की अनुमति नहीं दे रहा है। स्पा को पर्याप्त सुरक्षा, सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खोलने की अनुमति देने के लिए दिशा-निर्देश जारी किया जाए।

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