अदालत ने सरकार को स्पा नहीं खोलने संबंधी अपने फैसले पर पुन: विचार करने का निर्देश दिया था। अदातल ने कहा था कि जब सैलून खोलने की इजाजत दी जा सकती है तो स्पा खोलने की इजाजत क्यों नहीं है? अदालत का मानना था कि पहली नजर में स्पा संचालकों की दलील तर्कंसगत है कि कि अगर सैलून चलाने की अनुमति दी जा सकती है तो स्पा चलाने की क्यों नहीं?
वहीं सरकार ने पहले कहा था कि स्पा सेंटर के स्टाफ छह फुट की दूरी का पालन नहीं कर पाएंगे। इस पर स्पा संचालकों ने कहा था कि सैलून में भी छह फुट की दूरी का पालन नहीं हो सकता तो उन्हें चलाने की इजाजत कैसे मिली है? उन्होंने दिल्ली सरकार पर भेदभाव करने का आरोप लगाया।