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Delhi HC: भाजपा पार्षद को याचिका वापस लेने की अनुमति, मेयर पर मोबाइल के इस्तेमाल की अनुमति देने का था आरोप

Mon, 27 Feb 2023 04:10 PM IST
Digvijay Singh पीटीआई, नई दिल्ली

सार

याचिका में, कपूर ने कहा था कि महापौर ने हर संवैधानिक और वैधानिक मानदंड का उल्लंघन किया। 22 फरवरी को आयोजित चुनावी कार्यवाही में मोबाइल फोन और पेन की अनुमति देकर संविधान के जनादेश को धोखा दिया।
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फाइल फोटो - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को भाजपा पार्षद शरद कपूर की उस याचिका को वापस लेने की अनुमति दे दी जिसमें आरोप लगाया गया था कि शहर की मेयर शैली ओबेरॉय ने स्थायी समिति के चुनाव के दौरान मोबाइल फोन और पेन के इस्तेमाल की अनुमति देकर स्थापित मानदंडों और मर्यादा का उल्लंघन किया। 

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मामला न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था। स्थायी समिति के छह सदस्यों के लिए 22 फरवरी को हुए मतदान के बाद कपूर ने पिछले सप्ताह उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था और प्रार्थना की थी कि इसे अमान्य घोषित किया जाए। हालांकि, एमसीडी के सर्वोच्च निर्णय लेने वाले निकाय के लिए नए चुनाव 24 फरवरी को महापौर के आदेश पर आयोजित किए गए थे, जिस दिन उच्च न्यायालय ने याचिका पर सुनवाई की थी।


24 फरवरी को हुआ मतदान भी अनिर्णायक रहा और महापौर ने 27 फरवरी को फिर से चुनाव कराने की घोषणा की लेकिन उच्च न्यायालय ने एक अन्य मामले में इस फैसले पर रोक लगा दी।

 

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अपनी याचिका में, कपूर ने कहा था कि महापौर ने "हर संवैधानिक और वैधानिक मानदंड का उल्लंघन किया" और "22 फरवरी को आयोजित चुनावी कार्यवाही में मोबाइल फोन और पेन की अनुमति देकर संविधान के जनादेश को धोखा दिया"।

 

कपूर द्वारा अधिवक्ता नीरज के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया कि घटनाओं के एक विचित्र मोड़ में, नव-नियुक्त महापौर ने, संवैधानिक रूप से स्थापित मानदंडों और मर्यादाओं की खुलेआम अवहेलना करते हुए, पार्षदों को चुनाव में हेरफेर करने और खराब करने के इरादे से मतदान प्रक्रिया के दौरान अपने मोबाइल फोन और पेन लाने की अनुमति दी। याचिकाकर्ता ने कहा कि उन्होंने, अन्य लोगों के साथ, इस "अवैध और मनमाना कृत्य" के खिलाफ एक मुखर विरोध प्रदर्शन किया था।

25 फरवरी, शनिवार को आयोजित एक विशेष सुनवाई में, उच्च न्यायालय ने एमसीडी की स्थायी समिति के छह सदस्यों के लिए फिर से चुनाव पर रोक लगा दी थी, जो 27 फरवरी को निर्धारित किया गया था। यह रोक भाजपा पार्षदों कमलजीत सहरावत और शिखा रॉय की याचिकाओं पर पारित की गई, जिसमें दोबारा चुनाव को चुनौती दी गई थी। याचिकाएं उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित हैं।

उच्च न्यायालय ने स्थगन आदेश में कहा था कि नियमन मानदंड दिल्ली के महापौर के पहले के चुनाव को शून्य और शून्य घोषित करने के अधिकार को नहीं दर्शाते हैं और 24 फरवरी को हुए पिछले मतदान के परिणामों की घोषणा किए बिना फिर से चुनाव कराना प्रथम दृष्टया लागू नियमों का उल्लंघन है।

एमसीडी हाउस में 22 फरवरी को भाजपा और आप के सदस्यों के बीच मारपीट और प्लास्टिक की बोतलें फेंकने के दौरान हंगामा हुआ था। 24 फरवरी को नए सिरे से चुनाव होने के बाद नगरपालिका हाउस फिर से झड़पों से हिल गया और मेयर ओबेरॉय ने बाद में आरोप लगाया कि भगवा पार्टी के कुछ सदस्यों ने उन पर जानलेवा हमला किया।

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