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Delhi: सरकार और उपराज्यपाल में फिर तकरार, मनीष सिसोदिया बोले - कानून का न करें दुरुपयोग, जानें पूरा मामला

Thu, 02 Feb 2023 04:42 PM IST
Digvijay Singh अमर उजाला ब्यूरो, दिल्ली

सार

दिल्ली के डिप्टी सीएम ने राज्यपाल पर हमला बोलते हुए कहा कि पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहां की सरकार शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए विदेश भेज रही है तो दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार शिक्षकों को विदेश क्यों नहीं भेज सकती। दिल्ली  के शिक्षा मंत्री को भी पंजाब की तरह अधिकार मिलने चाहिए ।
 
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मनीष सिसोदिया,उपमुख्यमंत्री दिल्ली - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि केंद्र की भाजपा सरकार ने केजरीवाल सरकार का काम रोकने के लिए दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन (जीएनसीटीडी) अधिनियम में असंवैधानिक संशोधन कर उपराज्यपाल (एलजी) को शक्तियां दी हैं। उपराज्यपाल इन शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर शिक्षकों को फिनलैंड में प्रशिक्षण पर जाने से रोक रहे हैं, जबकि दिल्ली सरकार शिक्षकों को भेजना चाहती है।

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मीडिया से सिसोदिया ने कहा कि उपराज्यपाल असंवैधानिक शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए शिक्षकों को फिनलैंड में जाने से न रोकें। पंजाब सरकार शिक्षकों को विदेश भेज रही है तो दूसरे राज्य की सरकार भी शिक्षकों को भेज सकती हैं। यह हमारे लिए बेहद गर्व की बात है कि दिल्ली के अनुभव से सीखते हुए पंजाब सरकार ने पहले ही साल में शिक्षकों को अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण पर भेजना शुरू कर दिया है। हमारी जहां भी सरकार बनती है, वहां पार्टी पूरी शिद्दत के साथ शिक्षा पर काम करना शुरू कर देती है। इसी दिशा में पंजाब के बच्चों को शानदार शिक्षा देने के लिए चुनाव से पहले मुख्यमंत्री केजरीवाल और भगवंत मान ने लोगों से जो वादा किया था, उस पर खरा उतरते हुए पंजाब में अच्छे स्कूल बनाने पर काम करना शुरू कर दिया है। 

इसके अलावा दिल्ली के अनुभव से सीखते हुए पंजाब सरकार ने पहले ही साल में शिक्षकों को अंतरराष्ट्रीय ट्रेनिंग पर भेजना शुरू कर दिया है। हमने सरकार में आने के बाद दूसरे-तीसरे साल में अपने शिक्षकों को ट्रेनिंग पर भेजना शुरू किया था। पंजाब से बड़ी संख्या में बच्चे देश-विदेश में शिक्षा लेने जाते हैं। ऐसे में अगर हम वहां से अपने शिक्षकों को ही ट्रेनिंग दिला दें तो हमारे बच्चों को विदेशों में पढ़ने जाने की जरूरत नहीं होगी। संविधान में तीन विषय सेवा विभाग, कानून व्यवस्था और जमीन को छोड़कर दिल्ली में जनता की चुनी हुई सरकार को सभी मामलों पर निर्णय लेने का पूरा अधिकार है, लेकिन भाजपा की केंद्र सरकार ने एक असंवैधानिक कानून बनाकर जीएनसीटीडी अधिनियम में संशोधन कर एलजी को शक्तियां दी हैं।

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