आतंकवादी घटनाओं में वित्तीय सहायता प्रदान करने (टैरर फंडिंग) के मामले में दिल्ली की एक अदालत ने आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिद्दीन (एचएम) प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन और अन्य आरोपियों को समन भेजा है।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कोर्ट ने कहा कि आरोपियों ने सह-साजिशकर्ताओं और सहयोगियों से मिलीभगत कर कई आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया। अपने खर्चे और अपने तथा अन्य आतंकवादी संगठनों के सदस्यों में बांटने के लिए विभिन्न माध्यमों से पाकिस्तान से फंड जुटाया और इकट्ठा किया।
ईडी कोर्ट ने कि आरोपियों ने आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने और इन घटनाओं को बढ़ावा देने वाली सामग्री की खरीद की है।