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दिल्ली: पत्नी की कथित आत्महत्या को पति ने बताया सड़क दुर्घटना, फिर मांगा 50 लाख रुपये का मुआवजा

Wed, 08 Dec 2021 02:15 PM IST
प्रशांत कुमार अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली

सार

पति ने  दावा याचिका दायर करके उसकी आत्महत्या को एक साधारण मोटर दुर्घटना के रूप में दर्ज करके पैसे कमाने का प्रयास किया। पूजा ने अपनी मृत्यु से पांच महीने पहले राजीव से शादी की थी।
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कोर्ट (प्रतीकात्मक तस्वीर।) - फोटो : iStock
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विस्तार
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दिल्ली की एक अदालत ने उत्तर प्रदेश के एक व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी की कथित आत्महत्या को सड़क दुर्घटना के रूप में बताते हुए 50 लाख रुपये के मुआवजे की मांग करने वाली याचिका पर नाराजगी व्यक्त की है। राजीव यादव ने भारी मुआवजे की मांग करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। जिसमें कहा गया था कि उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर में अक्तूबर 2018 की रात 11:45 बजे उसकी पत्नी पूजा यादव को एक तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी।

इससे इनकार करते हुए, मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) की पीठासीन अधिकारी ने कहा कि यादव ने दावा याचिका दायर करके उसकी आत्महत्या को एक साधारण मोटर दुर्घटना के रूप में दर्ज करके पैसे कमाने का प्रयास किया। पूजा ने अपनी मृत्यु से पांच महीने पहले राजीव से शादी की थी। माता-पिता से उसके द्वारा किए गए उत्पीड़न और यातना के बारे में नियमित रूप से शिकायत कर रही थी।

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कहा कि उसकी पत्नी की मौत में यादव की भूमिका उत्तर प्रदेश की एक आपराधिक अदालत के समक्ष पहले से ही जांच के दायरे में है। दहेज और आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में बचाव के प्रयास में दिल्ली की एक अदालत में दावा याचिका दायर की गई थी। उन्होंने कहा कि यह पहला मामला नहीं है जहां आत्महत्या या हत्या की मौत के मामले को सड़क यातायात दुर्घटना के रूप में पेश किया गया हो। कहा कि ऐसे मामलों में अदालतों को अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। खासकर जब मृतक की मृत्यु के संबंध में अनिश्चितता हो।
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