अदालत ने भारत-बांग्लादेश सीमा पर मवेशी तस्करी गिरोह के कथित सरगना एवं तृणमूल कांग्रेस की युवा शाखा के पूर्व नेता विनय मिश्रा, मोहम्मद इनामुल हक व अन्य के खिलाफ दाखिल प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के आरोप पत्र पर संज्ञान लेते हुए तलब किया है। अदालत ने कहा आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य है।
राऊज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश संजय गर्ग ने विनय मिश्रा, उसके भाई विकास मिश्रा व अन्य आरोपियों को एक जून को अदालत के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि पेश दस्तावेजों व गवाहों के बयानों के आधार पर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने के लिए पर्याप्त सामग्री है। इसलिए धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धाराओं के तहत अपराध का संज्ञान लिया जाता है।