दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा दिल्ली कैंट के पुराने नांगली गांव में नौ वर्षीय बच्ची की हत्या व दुष्कर्म मामले में सामूहिक दुष्कर्म(गैंगरेप) की धारा 376 जी समेत दो धारा जोड़ेगी। पुलिस की जांच में ये बात सामने आ चुकी है कि दो लोगों ने बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था। दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने चार्जशीट(आरोप पत्र) तैयार करना शुरू कर दिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में जल्द से जल्द चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी जाएगी।
दिल्ली कैंट में नौ वर्षीय बच्ची की हत्या व दुष्कर्म के मामले में कई धाराओं 302(हत्या,), दुष्कर्म(376), जान से मारने की धमकी देना (506), 34(दो या उससे अधिक लोग), पोक्सो और एससी/एसटी एक्ट में एफआईआर दर्ज हो रखी है। अपराध शाखा एफआईआर में अब सामूहिक दुष्कर्म की धारा 376 जी जोड़ेगी।
पुलिस की जांच में ये बात सामने आ चुकी है पुजारी राधेश्याम व उसके दोस्त कुलदीप ने बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया है। आरोपियों ने फोरेंसिक मनोवैज्ञानिक परीक्षण में इस बात को माना है कि दो आरोपी राधेश्याम व कुलदीप ने बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया है। फोरेंसिक मनोवैज्ञानिक परीक्षण की रिपोर्ट में भी सामूहिक दुष्कर्म की बात सामने आई है। ये रिपोर्ट अपराध शाखा को मिल चुकी है।
इसके अलावा पुलिस आईटी की धारा भी जोड़ेगी। पुलिस अधिकारियों के अनुसार आरोपी अपने मोबाइल में बच्ची को अश्लील फिल्में दिखाता था। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने इस मामले की चार्जशीट तैयार करना शुरू कर दिया है। पुलिस अधिकारियों ने दावा किया है कि इस मामले में जल्द ही चार्जशीट दाखिल कर दी जाएगी।
हालांकि पोक्सो के केस में दो महीने में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करनी होती है, जबकि हत्या समेत अन्य धाराओं में चार्जशीट दाखिल करने का समय तीन महीने का होता है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अभी किसी तरह की रिपोर्ट नहीं मिली है। अगर रिपोर्ट समय से नहीं मिलेंगी तो बिना रिपोर्ट के ही चार्जशीट दाखिल की जाएगी। पुलिस के पास आरोपियों के खिलाफ काफी साक्ष्य हैं।