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दिल्ली: सार्वजनिक स्थानों और घाटों पर नहीं होगी छठ पूजा, डीडीएमए ने जारी किया आदेश

Thu, 30 Sep 2021 03:09 PM IST
अनुराग सक्सेना न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

डीडीएमए ने गुरुवार को जारी अधिसूचना में बताया, कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए एक प्रयास के तहत फैसला लिया गया है कि छठ पूजा के मौके पर सार्वजनिक स्थानों, नदियों के घाटों, मैदानों और मंदिरों आदि में पूजा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
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छठ पूजा 2020 - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली में सार्वजनिक स्थानों, घाटों और मंदिरों पर छठ पूजा करने की अनुमति इस साल भी नहीं होगी। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। डीडीएमए ने बताया कि प्रदेश में कोरोना रोधी उपाय 15 नवंबर तक जारी रहेंगे।
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डीडीएमए ने गुरुवार को जारी अधिसूचना में बताया, कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए एक प्रयास के तहत फैसला लिया गया है कि छठ पूजा के मौके पर सार्वजनिक स्थानों, नदियों के घाटों, मैदानों और मंदिरों आदि में पूजा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। लोगों से आग्रह है कि वे छठ पूजा का त्योहार अपने-अपने घरों पर मनाएं।

रामलीला मंचन व दुर्गा पूजा में नहीं लगेगा मेला
डीडीएमए ने बुधवार को बैठक में स्पष्ट किया है कि रामलीला व दूर्गा पूजन के दौरान मेले का आयोजन नहीं किया जाएगा। साथ ही आयोजन स्थल पर केवल सीटों की संख्या के अनुसार ही लोगों को आने की अनुमति होगी। वहीं, किसी भी तरह के खाने-पीने के स्टॉल लगाने के लिए भी मनाही की गई है। आयोजकों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि आयोजन स्थल पर 100 फीसदी लोगों ने मास्क अनिवार्य रूप से लगा रखा हो। वहीं, आयोजन स्थल पर प्रवेश व निकासी के लिए अलग से गेट बनाने होंगे। डीडीएमए आयोजन के लिए जल्द ही मानक संचालन प्रक्रिया(एसओपी) भी जारी करेगा। पुलिस व जिला प्रशासन के अधिकारी आयोजन स्थल पर कोरोना नियमों का सख्ती से पालन कराएंगे।
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