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दिल्ली दंगा : पांच आरोपियों के खिलाफ आरोप तय

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नई दिल्ली। अदालत ने दिल्ली दंगों के मामले में पांच आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए हैं। अदालत ने कहा सभी तथ्यों व गवाहों के बयानों के आधार पर उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के पर्याप्त साक्ष्य हैं।
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कड़कड़डूमा अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने आरोपी गुरमीत सिंह, गौरव, दीपक तोमर, राज कमल व विक्रम के खिलाफ अभियोग तय करते हुए अभियोजन पक्ष को उनके खिलाफ गवाह पेश करने का निर्देश दिया है। इससे पहले पांचों आरोपियों ने स्वयं को निर्दोष बताते हुए मुकदमे का सामना करने का तर्क रखा।
अदालत ने उनके खिलाफ दंगा करने, गैरकानूनी रूप से एकत्रित होने, 50 रुपये से अधिक का नुकसान पहुंचाने व आगजनी के आरोप में अभियोग तय किए हैं। अदालत ने कहा आरोपियों के खिलाफ लिखित शिकायत के अलावा गवाहों से स्पष्ट है कि वे लगाए गए आरोप में शामिल रहे हैं।
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कोर्ट ने कहा कि आरोपियों को कथित तौर पर गैरकानूनी सभा का हिस्सा कहा जा सकता है, जिसने कथित तौर पर दंगों के दौरान हथियारों के साथ हिंसा का इस्तेमाल किया था।
मामला सांप्रदायिक हिंसा के दौरान ज्योति नगर इलाके में दंगाइयों की भीड़ द्वारा कथित रूप से तोड़फोड़ और एक हेयर कटिंग सेलून में आग लगाने से संबंधित है।
अदालत ने कहा कि गवाहों की सत्यता के संबंध में आरोपी के वकील की दलील को आरोप तय करने के चरण में नहीं आंका जाना चाहिए। परीक्षण के दौरान उनकी जांच के बाद ही विचार किया जा सकता है।
अदालत ने कहा शिकायतकर्ता इमरान की शिकायत और गवाहों विशेष रूप से आम गवाह रफीक और कांस्टेबल बिजेंदर के बयान के संदर्भ में धारा 161 सीआरपीसी के तहत, गुरमीत सिंह, गौरव, दीपक तोमर, राज कमल और विक्रम जैसे आरोपियों को गैरकानूनी भीड़ का हिस्सा कहा जा सकता है।
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