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यूपी पुलिस: प्रेम विवाह के मामले में दूल्हे के भाई और पिता को बिना सूचना के किया था गिरफ्तार, थाना शामली प्रभारी तलब

Thu, 28 Oct 2021 05:36 PM IST
पूजा त्रिपाठी अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली

सार

अदालत ने 26 अक्तूूबर को पारित आदेश में कहा, कोई यह समझ नहीं पाया कि युवती बालिग है और उसने अपनी मर्जी से अपने माता-पिता का घर छोड़ा है। उसने युवक से शादी की है तो भारतीय दंड संहिता की धारा 366 और धारा 368 के तहत अपराध कैसे बनता है।
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delhi high court - फोटो : PTI
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विस्तार
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रेम विवाह के मामले में दूल्हे के भाई और पिता को दिल्ली पुलिस को सूचित किए बगैर ही गिरफ्तार कर ले जाने के मामले में थाना शामली प्रभारी को केस फाइल के साथ तलब किया है। अदालत ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि यह पता किए बिना कि दंपती बालिग हैं या नाबालिग, उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा गिरफ्तारियां की गईं।

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न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने दंपती की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि यह एक अति सामान्य कानून है कि दिल्ली पुलिस के अधिकार क्षेत्र में आने वाले व्यक्तियों को बिना सूचना के उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है।

अदालत ने 26 अक्तूबर को पारित आदेश में कहा, कोई यह समझ नहीं पाया कि युवती बालिग है और उसने अपनी मर्जी से अपने माता-पिता का घर छोड़ा है। उसने युवक से शादी की है तो भारतीय दंड संहिता की धारा 366 और धारा 368 के तहत अपराध कैसे बनता है।
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अदालत ने कहा, पुलिस थाना शामली, उत्तर प्रदेश के प्रभारी को नोटिस जारी किया जाए कि वह 28 अक्तूबर, 2021 को व्यक्तिगत रूप से पेश हों। साथ ही वह इस मामले में दर्ज एफआईआर की केस फाइल साथ लाएं। यह नोटिस पुलिस थाना ज्योति नगर के एसएचओ द्वारा प्रभारी शामली थाना, उत्तर प्रदेश को लिखित रूप में दिया जाए, जो सुनवाई की अगली तारीख पर अदालत में भी मौजूद रहेंगे।
 
दंपती ने अदालत को बताया कि उन्होंने परिवार की इच्छा के विपरीत बिना किसी दबाव में जुलाई में अपनी मर्जी से शादी की और अब उन्हें धमकियां मिल रही हैं। लड़के के पिता और भाई को उत्तर प्रदेश पुलिस ले गई और एक महीने से अधिक समय से उनका कुछ पता नहीं है।

दिल्ली पुलिस ने अदालत को सूचित किया कि लड़की की मां की शिकायत पर लड़के के परिजनों को उत्तर प्रदेश पुलिस ने गत आठ सितंबर को गिरफ्तार किया था। शामली पुलिस के दिल्ली आने की कोई सूचना नहीं दी गई थी।

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