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उन्नाव रेप केस: दिल्ली हाईकोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत पर सीबीआई और पीड़ित पक्ष से मांगा जवाब

Thu, 31 Mar 2022 02:13 PM IST
पूजा त्रिपाठी अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली

सार

उन्नाव रेप कांड मामले में कुलदीप सिंह सेंगर उम्र कैद की सजा काट रहा है। रेप कांड का मामला वर्ष 2017 में सामने आया था। रेप कांड में 20 दिसंबर 2019 को सेंगर को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी।
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Kuldeep Singh Sengar - फोटो : ANI
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विस्तार
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उन्नाव दुष्कर्म मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत याचिका पर सीबीआई और पीड़ित पक्ष को नोटिस जारी किया है।
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दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई और पीड़ित पक्ष को नोटिस जारी करते हुए 25 मई तक कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत याचिका पर जवाब मांगा है। गौरतलब है कि उन्नाव रेप कांड मामले में कुलदीप सिंह सेंगर उम्र कैद की सजा काट रहा है। दुष्कर्म कांड का मामला वर्ष 2017 में सामने आया था।

उन्नाव दुष्कर्म मामले में 20 दिसंबर 2019 को सेंगर को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। रेप पीड़िता के पिता की न्यायिक हिरासत में मौत के मामले में सेंगर, उसके भाई और पांच अन्य आरोपियों को 4 मार्च 2020 को 10 साल की सजा सुनाई गई थी।
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