यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मेन ब्रांच गाजियाबाद में हुए करीब 200 करोड़ के घोटाला प्रकरण के एक आरोपी स्टील कारोबारी रमेशचंद गोयल ने सीबीआई कोर्ट में सरेंडर कर दिया।
विशेष न्यायाधीश अशोक कुमार ने आरोपी की अंतरिम जमानत अर्जी को खारिज करते हुए उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में डासना जेल भेज दिया।
सीबीआई सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सुशीला स्टील के एमडी रमेशचंद गोयल और इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉन डिवाइस लिमिटेड के एमडी सुधीर कुमार कोड़ा ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और पीएनबी के अधिकारियों से साठगांठ करके बैंक को करीब 200 करोड़ रुपये का चूना लगाया था।
बिना माल लेन-देन किए फर्जी बिल और बैंक के लेटर ऑफ क्रेडिट के माध्यम से इस घोटाले को अंजाम दिया गया था। 2012 में सीबीआई ने यह मामला दर्ज किया था।
इसमें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के तीन अधिकारी रामसिंह ठाकुर, राजेश कुमार गुप्ता और प्रभुनाथ सिंह पहले से ही जेल में हैं।
रमेशचंद गोयल और सुधीर कोड़ा फरार चल रहे थे। इनमें से रमेशचंद गोयल ने सोमवार को सीबीआई विशेष कोर्ट में सरेंडर कर दिया।