गाड़ी साफ न होने पर भी चालान होगा
दिल्ली ट्रफिक पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि यूनिफार्म पहनने व ऑटो-टैक्सी को साफ रखने के लिए ड्राइवरों को जागरूक किया जाता है। जागरूक करने के बाद भी कोई ड्राइवर यूनिफार्म नहीं पहनता है तो उसका 10 हजार रुपये का चालान किया जाएगा। गाड़ी साफ नहीं होने पर भी चालान किया जाएगा।
10 हजार का चालान काटने का नियम
दिल्ली सरकार ने ऑटो व टैक्सी चालकों को वर्दी पहनना फरवरी, 23 में अनिवार्य कर दिया था। यूनीफार्म नहीं पहनने पर 10 हजार का चालान काटने का नियम बना था। परिवहन विभाग ने पिछले साल एक आदेश में शहर में ऑटो रिक्शा और टैक्सी चालकों को वाहन चलाते समय वर्दी पहनकर चलने का आदेश जारी किया। ऐसा न करने पर जुर्माना तथा बार-बार उल्लंघन करने वालों का लाइसेंस निलंबित करने की चेतावनी दी। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 66 के तहत प्रत्येक टैक्सी और ऑटो रिक्शा को सड़क पर चलने के लिए परमिट प्राप्त करना आवश्यक है।
सभी ऑटो व टैक्सी चालकों को अब यूनिफार्म पहनना अनिवार्य होगा। इसके अलावा इनके ड्राइवरों को जागरूक fकिया जाएगा। -अजय चौधरी, विशेष पुलिस आयुक्त, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस