सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुपरटेक लिमिटेड को पांच सितंबर तक सात करोड़ रुपये जमा करने का आदेश दिया। इस रकम से एमरल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट के उन फ्लैट खरीदारों को रिफंड किया जाएगा जो इस प्रोजेक्ट से हटना चाहते है।
साथ ही चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने रियल एस्टेट कंपनी को नवंबर अंत तक 13 करोड़ रुपये और जमा करने का निर्देश दिया है।
सुनवाई के दौरान एमाइक्स क्यूरी गौरव अग्रवाल ने पीठ को बताया कि 111 फ्लैट खरीदारों को रकम वापस करने के लिए 35 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। 15 करोड़ रुपये पहले ही जमा हो चुके हैं।
20 करोड़ रुपये की और जरूरत है। पीठ ने कहा कि फ्लैट खरीदारों को ब्याज सहित रकम लौटाई जाएगी और यह भुगतान एमाइक्स क्यूरी की मदद से किया जाएगा।