पूरे देश को हिला कर रख देने वाले निर्भया गैंगरेप केस के नाबालिग दोषी की रिहाई पर रोक लगाने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इसके साथ ही अब निर्भया के नाबालिग दोषी की रिहाई के सारे दरवाजे खुल गए हैं।
दिल्ली महिला आयोग की शनिवार की रात में दायर याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं, और अब हम दोषी को और जेल में नहीं रख सकते। कोर्ट ने आधे घंटे की सुनवाई के दौरान जब दिल्ली महिला आयोग से पूछा कि किस कानून के तहत हम नाबालिग दोषी को जेल में रख सकते हैं?
बताया जा रहा है कि इस प्रश्न का उत्तर दिल्ली महिला आयोग के पास भी नहीं था। वहीं इस अदालत के इस फैसले से निर्भया के माता-पिता बेहद निराश और दुखी हैं। निर्भया की मां ने तो ये तक कह दिया कि इस देश में इंसाफ नहीं है।