सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के थानों में ‘कबाड़’ की तरह पड़े वाहनों को हटाने के लिए दिल्ली पुलिस आयुक्त से चार हफ्ते में योजना बनाने को कहा है। साथ ही शीर्ष अदालत ने आयुक्त से राजधानी में ट्रैफिक समस्या के समाधान की समय सीमा भी बताने को कहा।
न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने सोमवार को अदालत में पेश पुलिस आयुक्त अमूल्य पटनायक से पूछा कि ट्रैफिक जाम और सड़कों से अतिक्रमण कब तक हटाए जाएंगे।
पीठ ने कहा कि बैठक पर बैठक हो रही है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। सुनवाई के दौरान पेश लोक निर्माण विभाग के चीफ इंजीनियर ने कहा कि 54 बैठकें हो चुकी हैं। इस पर पीठ ने कहा कि क्या बैठकें ही होंगी। कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है।
पीठ ने कहा कि जिस तरह एक फिल्म में ‘तारीख पर तारीख’ डायलॉग था, उसी तरह इस मामले में मीटिंग पर मीटिंग चल रही है। पीठ ने पुलिस आयुक्त से पूछा कि स्पेशल टास्क फोर्स ने दो वर्ष पहले यातायात अवरुद्ध होने वाले 77 जगहों की पहचान की थी, लेकिन अब तक इन्हें दूर क्यों नहीं किया गया है।