गौरव लौरा की गिरफ्तारी पुलिस ने 26 जून को की थी। लौरा और सुशील कुमार समेत अन्य आरोपियों ने इसी साल चार और पांच मई की दरम्यानी रात में सागर की कथित तौर पर छत्रसाल स्टेडियम में इतनी पिटाई की कि अगले दिन अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में हुई सागर धनखड़ की हत्या के मामले में शनिवार को दिल्ली की एक अदालत ने आरोपी पहलवान गौरव लौरा को पांच दिन की कस्टडी पैरोल दी है। गौरव को परीक्षा में शामिल होने के लिए यह पैरोल दी गई है। इसी हत्याकांड में ओलंपियन मेडलिस्ट सुशील कुमार मुख्य आरोपी हैं।
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अतिरिक्त सेशन्स जज शिवाजी आनंद ने मामले की सुनवाई करते हुए गौरव को हरियाणा के झज्जर जिले में 12वीं की परीक्षा देने की अनुमति दी है। अदालत ने गौरव को ये भी आदेश दिया है कि जो पुलिसवाले उसकी सुरक्षा में रहेंगे उनका खर्च गौरव को ही उठाना होगा।
इन पांच तारीखों के लिए मिली पैरोल
गौरव को 20 नवंबर, 29 नवंबर, 1 दिसंबर, 6 दिसंबर और 10 दिसंबर को दोपहर 12 से शाम 6 बजे तक के लिए पैरोल दी है। 18 नवंबर को जारी एक आदेश में अदालत ने कहा है कि गौरव को इसके लिए 20 हजार रुपये जमा करने होंगे क्योंकि उसे एक राज्य से दूसरे राज्य ले जाने का गैर जरूरी खर्च सरकार को वहन करना पड़ेगा। जज ने कहा कि, इसके अलावा अन्य खर्च सरकार ही वहन करेगी।
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पढ़ाई के साथ करता था कुश्ती
लौरा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का छात्र है। वह पढ़ाई के साथ ही छत्रसाल स्टेडियम में कुश्ती का अभ्यास करता था। आरोपी गौरव पहलवान सुशील के गांव का ही रहने वाला है। सह-आरोपी प्रिंस से बरामद मोबाइल में कैद एक वीडियो में गौरव लौरा सागर धनखड़ को पीटता हुआ देखता जा सकता है।
26 जून को हुआ था गिरफ्तार
गौरव लौरा की गिरफ्तारी पुलिस ने 26 जून को की थी। लौरा और सुशील कुमार समेत अन्य आरोपियों ने इसी साल चार और पांच मई की दरम्यानी रात में सागर की कथित तौर पर छत्रसाल स्टेडियम में इतनी पिटाई की कि अगले दिन अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।