पीसीओ बूथ मालिक की शिकायत पर सुनवाई के बाद पूर्वी जिला उपभोक्ता फोरम ने एमटीएनएल पर 40 हजार रुपये से ज्यादा का हर्जाना लगाया है। शिकायतकर्ता ने पीसीओ बूथ के लिए चार कनेक्शन लिए थे लेकिन इन्हें वापस करने पर ड्यूज की राशि नहीं लौटाई थी।
जिला उपभोक्त्ता फोरम ने 16 जून के अपने फैसले में प्रवीन कुमार शर्मा की शिकायत पर सुनवाई के उसे 40,536 रुपये का हर्जाना देने का निर्देश एमटीएनएल को दिया है। मामले की सुनवाई के दौरान एमटीएनएल की ओर से कोई पेश नहीं हुआ।
पांडव नगर निवासी पीड़ित प्रवीण कुमार शर्मा ने वर्ष 2013 में एमटीएनएल के खिलाफ शिकायत दायर जमानत व अन्य राशि न लौटाने का आरोप लगाया था।
उसका आरोप था कि उसने पीसीओ के लिए दो नंबर लिए थे। इनसे आने वाले राशि में साठ पैसे एमटीएनएल व चालीस पैसे उसे मिलने थे लेकिन एमटीएनएल ने उसे यह राशि नहीं दी। निगम ने उसे 2005-06 के तीन बिलों में 536 रुपये कम दिये थे।
उसने इसकी शिकायत चित्रा विहार स्थित कार्यालय में 2007 में कई बार की थी। इसके एसटीडी के दो नंबरों पर तीस हजार हजार रुपये जमानत राशि ली गई थी। नंबर वापस करने के बाद भी उसे यह राशि नहीं लौटाई गई।