हाईकोर्ट ने जंतर मंतर पर फांसी लगाकर आत्महत्या करने वाले राजस्थान निवासी किसान गजेंद्र सिंह को शहीद का दर्जा देने के मुद्दे पर जवाब तलब किया है।
अदालत ने दिल्ली सरकार को स्पष्ट करने का निर्देश दिया कि आखिर किस दिशा-निर्देश के तहत गजेंद्र को कैबिनेट ने शहीद का दर्जा देने का निर्णय किया था।
मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी व न्यायमूर्ति जयंतनाथ की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार के अधिवक्ता से पूछा कि आप से पूछा गया था कि कैबिनेट ने गजेंद्र को शहीद का दर्जा किस आधार पर दिया है।