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ओमिक्रॉन का खतरा: लॉकडाउन नहीं, संक्रमण दर बढ़ते ही ग्रैप पर चलेगी दिल्ली, जानिए क्या है ये सिस्टम

Tue, 07 Dec 2021 12:29 AM IST
पूजा त्रिपाठी अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली

सार

बीते अगस्त में दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने ग्रैप को औपचारिक तौर पर मंजूरी दे दी थी। दिल्ली सरकार ने इसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया था। इसमें संक्रमण दर के हिसाब से चार कलर कोड तय किए गए थे। संक्रमण दर 0.5 फीसदी पर पहला चरण शुरू होना है।
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सत्येंद्र जैन (फाइल फोटो) - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बावजूद दिल्ली में अभी लॉकडाउन लागू होने की आशंका नहीं है। इसकी जगह संक्रमण दर बढ़ने पर सरकार कोविड के अपने ग्रेडेड रेस्पॉस एक्शन  प्लान (गैप) पर काम करेगी। अलग-अलग रंगों में ग्रैप चार चरणों में लागू होगा। इसकी शुरुआत संक्रमण दर के .5 फीसदी पर पहुंचने से होगी। आगे इसके पांच फीसदी पहुंचने पर ही पूरी तरह से लॉकडाउन की स्थिति बनेगी। दिल्ली में संक्रमण दर अभी 0.11 फीसदी के करीब है।

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दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के मुताबिक, लॉकडाउन लगाने की जगह मामले बढ़ने पर सरकार ग्रैप लागू करेगी। साथ ही उन्होंने सलाह दी है कि नए वैरिएंट से बचने के लिए पहले की तरह मास्क लगाएं। वैक्सीन लगवाने वालों को भी एहतियात बरतने की जरूरत है। जैन एक बार फिर मांग की है कि केंद्र सरकार ऑमिक्रॉन वेरिएंट से प्रभावित देशों से आने वाली फ्लाइट बैन करे।

दरअसल, बीते अगस्त में दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने ग्रैप को औपचारिक तौर पर मंजूरी दे दी थी। दिल्ली सरकार ने इसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया था। इसमें संक्रमण दर के हिसाब से चार कलर कोड तय किए गए थे। संक्रमण दर 0.5 फीसदी पर पहला चरण शुरू होना है।
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दूसरा चरण संक्रमक दर एक फीसदी होने पर पर लागू होगा। तीसरा चरण एक हजार टेस्ट करने पर 20 लोगों के पॉजिटिव पाए जाने पर यानी दो फीसदी संक्रमण दर होने पर एक्टिव होगा। चौथे चरण पर काम मामलों के पांच फीसदी पहुंचने पर होगा। अभी की संक्रमण दर 0.5 फीसदी से बहुत कम, .11 फीसदी पर बनी हुई है। ऐसे में किसी भी प्रकार का कोई लॉक डाउन अभी नहीं लगया जाएगा।

रहें सतर्क, ओमिक्रॉन तेजी से पसारता है अपने पांव
सत्येंद्र जैन की सलाह है कि सभी को सतर्क रहने की जरूरत है। नया वैरिएंट बहुत ही तेजी से फैलता है। यह डेल्टा वैरिएंट से भी ज्यादा तेज है। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि मास्क ही वायरस के हर वैरिएंट से बचने की एकमात्र शील्ड है। सभी लोग मास्क जरूर लगाएं तथा जिन्होंने वैक्सीन की दूसरी डोज नहीं लगवाई है, वे जल्द से जल्द दूसरी डोज लगवाएं। तभी हम कोरोना का सामना मजबूती से कर पाएंगे। दिल्ली में 93.9 फीसदी से भी ज्यादा लोग वैक्सीन की पहली डोज ले चुके हैं। दूसरी डोज 61.3 फीसदी से ज्यादा लोग ले चुके हैं। जिन लोगों ने वैक्सीन लगवा लिया है उन्हें भी सावधानी बरतने की जरूरत है।

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ग्रैप के चार स्तर, येलो से रेड अलर्ट, जानें हर एक के बारे में सबकुछ

लेवल-1.... येलो अलर्ट:
यह तब लागू होगा जब लगातार दो दिनों तक कोरोना का संक्रमण दर 0.5 प्रतिशत से ज्यादा होगा। बीते एक हफ्ते में 1500 नए मामले आएंगे या एक हफ्ते में 500 ऑक्सीजन बेड पर मरीज भर्ती होंगे। इस दौरान अनलॉक की स्थिति होगी। यानी दिल्ली काफी हर तक खुली रहेगी।

लेवल-2....एम्बर अलर्ट:
यह तब लागू होगा जब लगातार दो दिन तक एक प्रतिशत से ज्यादा लोग संक्रमित होंगे। एक सप्ताह के अंदर 3500 नए संक्रमण के मामले आएंगे या फिर एक हफ्ते में 700 ऑक्सीजन बेड पर मरीज भर्ती हो जाएंगे। उद्योग-धंधे खुले रहेंगे। बजार भी खुलेंगे। मॉल की दुकानें सम-विषम आधार पर खुलेंगी।

लेवल-3....ऑरेंज अलर्ट:
यह तब लागू होगा जब लगातार दो दिन तक दो प्रतिशत से ज्यादा संक्रमण दर हो जाएगा। एक सप्ताह के भीतर 9000 संक्रमण के मामले आ जाएं या फिर एक सप्ताह में 1000 ऑक्सीजन बेड पर मरीज भर्ती हो जाएं। इस दौरान सिर्फ वें निर्माण कार्य चालू रहेंगे जहां मजदूरों को रहने की सुविधा हो। उद्योग-धंधे पूरी तरह नहीं खुलेंगे। दुकानें-मॉल समेत अन्य गतिविधियां बंद हो जाएंगी।

लेवल-4....रेड अलार्ट:
यह तब लागू होगा जब लगातार दो दिन तक पांच प्रतिशत से ज्यादा संक्रमण दर रहे या एक हफ्ते में 16000 से ज्यादा नए संक्रमण के मामले आ जाएं या 3000 ऑक्सीजन बेड पर मरीज भर्ती हो जाएं। इस दौरान संपूर्ण लॉकडाउन की स्थिति होगी।

किसी भी लेवल का अलर्ट होने पर.....
. स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे।
. धार्मिक संस्थान खुलेंगे लेकिन श्रद्धालुओं को आने की इजाजत नहीं होगी।
. किसी भी तरह के अन्य जमावड़े की इजाजत नहीं होगी।
. सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स, बैंक्वेट हॉल, ऑडिटोरियम, बार्बर शॉप, सेलून, स्पा, जिम और योग इंस्टीट्यूट और इंटरटेनमेंट पार्क बंद रहेंगे।
. शादियां जारी रहेंगी लेकिन पाबंदी के साथ।
. केंद्र सरकार के दफ्तरों के बारे में फैसला केंद्र सरकार करेगी।
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