हाईकोर्ट ने बीफ के सेवन को आपराधिक श्रेणी में लाने के खिलाफ दायर याचिका पर दिल्ली सरकार से जवाब-तलब किया है।
याचिका में दिल्ली कृषि मवेशी संरक्षण अधिनियम के उस प्रावधान को चुनौती दी गई है, जिसमें बीफ रखने व खपत को अपराध बनाया गया है।
मुख्य न्यायाधीश जी.रोहिणी व न्यायमूर्ति संगीता ढींगरा सहगल की खंडपीठ ने दिल्ली सरकार के अधिवक्ता को दायर याचिका में उठाए गए मुद्दों पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।