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Delhi: बजरंग, विनेश और अन्य पहलवानों की याचिका पर WFI को नोटिस, चयन ट्रायल आयोजित करने से जुड़ा है मामला

Mon, 04 Mar 2024 07:20 PM IST
आकाश दुबे अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली

सार

पहलवानों ने तर्क रखा है कि केंद्र सरकार ने सात जनवरी को एक परिपत्र जारी कर डब्ल्यूएफआई को किसी भी गतिविधि से रोक दिया था और कहा था कि इसके द्वारा आयोजित किसी भी चैंपियनशिप या प्रतियोगिता को अस्वीकृत और गैर-मान्यता प्राप्त प्रतियोगिता माना जाएगा।
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दिल्ली हाईकोर्ट - फोटो : सांकेतिक तस्वीर
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विस्तार
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 और एशियाई खेल के लिए चयन ट्रायल आयोजित करने के भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के एक परिपत्र के खिलाफ पहलवान बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और सत्यव्रत कादियान द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया। न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने युवा मामले और खेल मंत्रालय, डब्ल्यूएफआई और कुश्ती महासंघ की तदर्थ समिति के माध्यम से केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। अदालत ने मामले की सुनवाई सात मार्च तय की है।

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याचिका में डब्ल्यूएफआई को यह निर्देश देने की मांग की गई है कि वह 26 फरवरी को जारी अधिसूचना के अनुसार राष्ट्रीय ट्रायल का आयोजन बंद करे और उससे दूर रहे। कुश्ती महासंघ को राष्ट्रीय खेल विकास संहिता, 2011 के अनुरूप बनाने और न्यायालय की देखरेख और निगरानी के तहत सभी अंतरराष्ट्रीय आयोजनों के लिए राष्ट्रीय चयन ट्रायल आयोजित करने के लिए केंद्र सरकार और डब्ल्यूएफआई की तदर्थ समिति से आगे निर्देश मांगा गया है। पहलवानों ने तर्क रखा कि केंद्र सरकार ने सात जनवरी को एक परिपत्र जारी कर डब्ल्यूएफआई को किसी भी गतिविधि से रोक दिया था और कहा था कि इसके द्वारा आयोजित किसी भी चैंपियनशिप या प्रतियोगिता को अस्वीकृत और गैर-मान्यता प्राप्त प्रतियोगिता माना जाएगा।
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याचिका में कहा गया है कि परिपत्र के अनुसार, एलओए द्वारा नियुक्त डब्ल्यूएफआई की तदर्थ समिति की देखरेख में आयोजित विभिन्न आयु वर्गों के लिए केवल राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप को खेल संहिता के तहत कुश्ती के लिए स्वीकृत और मान्यता प्राप्त चैंपियनशिप माना जाएगा। याचिका में तर्क दिया गया है कि किसी भी परिस्थिति में कुश्ती महासंघ को एशियाई चैंपियनशिप और विश्व चैंपियनशिप सहित अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष राष्ट्रीय परीक्षण आयोजित करने के लिए कानूनी, निष्पक्ष और निष्पक्ष निकाय नहीं माना जा सकता है।
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