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Noida News: उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगे के तीन आरोपी बरी

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अदालत ने दंगे व किताब की दुकान जलाने के कांस्टेबल की गवाही पर जताया संदेह
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। अदालत ने फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली के दयालपुर इलाके में दंगा करने और एक किताब की दुकान जलाने के तीन आरोपियों को बरी कर दिया। बुधवार को अदालत ने आरोपी अकरम, मोहम्मद फुरकान और मोहम्मद इरशाद को बरी करते हुए पुलिस के दो गवाहों की गवाही को खारिज कर दिया, जिन्होंने घटनाओं के दौरान आरोपियों को दंगाई भीड़ में देखने का दावा किया था।
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अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचला ने कहा कि इस मामले में तीनों आरोपियों के खिलाफ लगाए गए आरोप साबित नहीं हुए हैं। इसके बाद अदालत ने फैसले में आरोपी अकरम, मोहम्मद फुरकान और मोहम्मद इरशाद को शिव विहार तिराहा स्थित चावला बुक सेंटर नामक दुकान पर हुई घटना के संबंध में आरोपों से संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। अदालत ने दंगाई भीड़ में आरोपियों की मौजूदगी के मुद्दे पर पुलिस के दो कांस्टेबलों की गवाही को खारिज करते हुए कहा कि मुझे लगता है कि भीड़ में सभी आरोपियों की मौजूदगी मानने के लिए कांस्टेबल पवन कुमार और कांस्टेबल अमित की गवाही पर भरोसा करना सुरक्षित नहीं है, जो गुलशन कुमार की दुकान पर हुई घटना के पीछे थे। दोनों गवाहों ने बताया है कि वे घटना से पहले आरोपियों और उनके कार्यस्थल को जानते थे। हालांकि, आईओ के समक्ष अपना बयान देने के बाद भी वे आईओ को आरोपियों के संबंधित स्थानों पर नहीं ले गए।
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