नोएडा। प्राधिकरण के अंतर्गत सभी विभागों की संपत्तियों के ट्रांसफर शुल्क में कमी का आदेश लागू कर दिया गया है। बोर्ड बैठक के माध्यम से ट्रांसफर शुल्क में कमी का प्रस्ताव दिया गया था।
आदेश के मुताबिक अब आवासीय भूखंड विभाग में भूखंडों या भवनों का ट्रांसफर शुल्क 5 के बदले 2.5 प्रतिशत होगा। ग्रुप हाउसिंग विभाग में भूखंडों या फ्लैटों के ट्रांसफर शुल्क 5 के बदले 2.5 प्रतिशत, संस्थागत विभाग के अंतर्गत क्रियाशील कार्यालय भवनों के ट्रांसफर शुल्क 10 प्रतिशत के बदले 5 प्रतिशत, औद्योगिक विभाग के अंतर्गत ट्रांसफर शुल्क 4 प्रतिशत यथावत रहेगा, भवन विभाग के तहत आवासीय भवनों के ट्रांसफर शुल्क ईडब्ल्यूएस और एलआईजी भवनों के लिए वर्तमान दर का एक प्रतिशत तथा शेष श्रेणी के भवनों के लिए वर्तमान दर का 2.5 प्रतिशत होगा। श्रमिक कुंज के लिए 12 हजार रुपये ट्रांसफर शुल्क यथावत रहेगा।
अधिकारियों ने बताया कि वाणिज्यिक विभाग के अंतर्गत दुकानें, कियोस्क से लेकर अन्य भूखंडों के लिए का ट्रांसफर शुल्क वर्तमान दर का 2.5 प्रतिशत एवं अन्य वाणिज्यिक भूखंडों (स्पोर्ट्स सिटी परियोजना की ग्रुप हाउसिंग को छोड़कर) वर्तमान दर का 5 प्रतिशत लिया जाएगा। इसके अलावा औद्योगिक और संस्थागत संपत्तियों के अक्रियाशील होने पर ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। पहले 10 प्रतिशत ट्रांसफर शुल्क लेकर इसका ट्रांसफर कर दिया जाता था।