ग्रेटर नोएडा। गौतमबुद्ध नगर जिला न्यायालय ने बिसरख थाना क्षेत्र में किशोरी से दुष्कर्म और जलाकर हत्या करने के दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। मामले की सुनवाई एडीजे स्पेशल पॉक्सो प्रथम न्यायाधीश निरंजन कुमार ने की। जुर्माना नहीं देने पर दोषी करार दिए गए अजय उर्फ भुल्लन को 2 वर्ष 11 माह का अतिरिक्त कारावास काटना होगा।
अभियोजन अधिकारी नीटू बिश्नोई ने बताया कि 7 मार्च 2016 को बिसरख कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में अजय उर्फ भुल्लन ने किशोरी से दुष्कर्म किया था। वारदात के बाद अजय ने पीड़िता को छत पर जलाकर मार डाला था। किशोरी के परिजन ने मामले की रिपोर्ट बिसरख कोतवाली में दर्ज कराई थी। पुलिस ने उसी दिन अजय को गिरफ्तार कर लिया था। मामले की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की गई थी। कोर्ट में सुनवाई के दौरान कुल 11 गवाह पेश किए गए। गवाह एवं साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने अजय को दोषी करार दिया। उसको आजीवन कारावास और पचास हजार के जुर्माने की सजा सुनाई गई। सजा सुनते ही आरोपी सिर पर हाथ रखकर जमीन पर बैठ गया।
मिशन शक्ति अभियान के तहत गौतमबुद्ध नगर पुलिस की तरफ से मामले में गहन पैरवी की गई थी। इसी का नतीजा रहा है कि पांच साल में केस की सुनवाई पूरी हुई और दोषी को सजा सुनाई गई।