स्कूटी सवार अंजलि को कार से घसीटने व हत्या का मामला
पुलिस ने चार को हत्या सहित विभिन्न धाराओं में आरोपी बनाया
तीन के खिलाफ साक्ष्य नष्ट करने सहित अन्य आरोप
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। कंझावला में स्कूटी सवार अंजलि को कार से घसीटने व हत्या के मामले में पुलिस ने अदालत में सात आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दायर कर दिया है। पुलिस ने चार आरोपियों को हत्या सहित विभिन्न धाराओं के तहत आरोपी बनाया है, जबकि तीन को साक्ष्य नष्ट करने सहित अन्य धाराओं में आरोपी बनाया गया है। रोहिणी अदालत स्थित मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट सान्या दलाल के समक्ष पुलिस ने जांच पूरी होने पर लगभग 800 पेज का आरोपपत्र दायर किया है। पुलिस ने लगभग 120 गवाहों का हवाला दिया है। तर्क रखा है कि गवाहों के बयानों के अलावा जांच के दौरान एकत्रित सामग्री, साक्ष्य के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य हैं।
एक जनवरी को सुल्तानपुरी थाने में मामला दर्ज किया गया था। अंजलि को कार के नीचे फंसाकर कई किलोमीटर तक घसीटा गया था। आरोपपत्र में पुलिस ने तर्क रखा कि जांच के दौरान मनोज मित्तल, अमित खन्ना, कृष्ण उर्फ कालू, मिथुन उर्फ अर्जुन उर्फ केडी, दीपक खन्ना, अंकुश खन्ना, आशुतोष भारद्वाज को गिरफ्तार किया गया। आरोपपत्र में मुख्य आरोपी अमित खन्ना को धारा-302 हत्या के अलावा धारा 279/337/201/212/182/34/120बी व 3/181, 185 मोटर वाहन अधिनियम के तहत आरोपी बनाया है। वहीं, आरोपी कृष्ण, मिथुन व मनोज मित्तल के खिलाफ धारा 302/201/212/34/120बी/182 के तहत आरोपपत्र दायर किया गया है। दीपक खन्ना, अंकुश व आशुतोष को धारा 201/212/182/34/120बी के तहत आरोपी बनाया गया है। दीपक, अमित, कृष्ण, मनोज व मिथुन न्यायिक हिरासत में हैं, जबकि आशुतोष और अंकुश जमानत पर हैं। अदालत ने हाल ही में पुलिस को मामले में एक अप्रैल तक आरोपपत्र दायर करने का निर्देश दिया था। तय नियमों के तहत यदि ऐसे मामले में 90 दिनों में आरोपपत्र दायर नहीं किया जाता तो आरोपी स्वयं ही जमानत का हकदार बन जाता है। यह अवधि खत्म हो रही थी। घटना 31 दिसंबर की रात को हुई और 13 किलोमीटर तक अंजली को गाड़ी से घसीटा गया था जिससे उसकी मौत हो गई थी।