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Noida News: एल्विश मामले में जमानत याचिका पर सुनवाई आज

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- बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने बढ़ी हुई धाराओं को भी जमानत याचिका में शामिल करने की बात रखी
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माई सिटी रिपोर्टर



ग्रेटर नोएडा। सांपों के जहर की तस्करी के मामले में जेल में बंद यूट्यूबर एल्विश यादव की जमानत याचिका पर बृहस्पतिवार को भी सुनवाई नहीं हो सकी। बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने एल्विश की जमानत याचिका में मुकदमे में बढ़ी हुई धाराओं को भी शामिल करने की मांग रखी। इसके कारण अब अदालत शुक्रवार को जमानत याचिका पर सुनवाई होगी।
बचाव पक्ष के अधिवक्ता दीपक भाटी और प्रशांत राठी ने बताया कि पुलिस की ओर से एल्विश के मामले में एनडीपीएस एक्ट की धाराएं बढ़ाई गईं हैं। इसके अलावा बढ़ाई गई धारा 22, 29 और 30 में अवैध व्यापार का वित्त पोषण करने और अपराधियों को शरण देने के लिए प्रावधान है। इसमें दो वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। जमानत याचिका में बढ़ी हुई धाराएं भी शामिल रहें, यह बात अधिवक्ताओं ने अदालत में कही। इसके बाद अदालत ने मामले की सुनवाई शुक्रवार को होना तय किया है।
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एल्विश नहीं पहुंचा अदालत परिसर


बृहस्पतिवार को एल्विश यादव को जिला अदालत में नहीं लाया गया। वह जिला कारागार में ही रहा। एल्विश के अधिवक्ताओं ने बताया कि अदालत ने धारा-27 ए और 27 के आधार पर रिमांड पर देने से मना कर दिया था। यह धाराएं अब मुकदमे का हिस्सा नहीं होंगी।
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