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डेयरी योजना के लिए मिलेगा अनुदान

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नूंह/पुन्हाना। कोई भी जरूरतमंद बेरोजगार दुधारू पशुओं की डेयरी का काम कर सकता है। सरकार द्वारा बेरोजगार लोगों की मदद के लिए हॉईटेक डेयरी योजना शुरू की गई है। इसके तहत पशुपालन को अपनाने वाले लोगों को अनुदान दिया जाता है।
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पशुपालन विभाग के उपनिदेशक डॉ. नरेन्द्र सिंह ने बताया कि सरकार की योजना के अनुसार सामान्य वर्ग का 18 से 55 वर्ष तक का बेरोजगार नागरिक 20 दुधारू पशुओं की डेयरी खोलने के लिए आवेदन कर सकता है। उसके पास पशुओं के चारे के लिए स्वयं या लीज पर दो एकड़ भूमि होना जरूरी है। इसी प्रकार 50 दुधारू पशुओं की डेयरी के लिए संबंधित व्यक्ति के पास पांच एकड़ जमीन होना जरूरी है। इन दोनों योजनाओं में पशुपालक को ब्याज के रूप में 25 प्रतिशत सहायता राशि दी जाती है।
उन्होंने बताया कि सामान्य वर्ग के लोगों को 4 व 10 दुधारू पशुओं की डेयरी स्थापित करने पर 25 प्रतिशत अनुदान राशि दी जा रही है। मुर्रा भैंस तथा देशी गाय दुग्ध प्रतियोगिता की लोकप्रियता को देखते हुए राज्य सरकार ने इस योजना के तहत दिए जाने वाले आर्थिक लाभ की अवधि को एक साल से घटाकर चार महीने कर दिया है। अब पशुपालकों को अपनी इनाम राशि पाने के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। भेड़, बकरी तथा सुअर पालन में रुचि रखने वाले पशुपालकों को भी 25 प्रतिशत अनुदान राशि दी जाती है। डॉ. नरेंद्र सिंह ने बताया कि अनुसूचित जाति के पशुपालकों के लिए दो से तीन दुधारू पशुओं की मिनी डेयरी तथा सुअर पालन के लिए 50 प्रतिशत तक अनुदान राशि देने का प्रावधान है। भेड़ या बकरी इकाई स्थापित करने पर 90 प्रतिशत अनुदान राशि का प्रावधान इस योजना के तहत किया गया है। पशुपालन विभाग की योजनाओं का लाभ उठाने के लिए सरल पोर्टल पर आवेदन किया जा सकता है। आवेदनकर्ता हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए। पशुपालन विभाग से प्रशिक्षण प्राप्त आवेदक को प्राथमिकता दी जाएगी। आवेदन के साथ आधार कार्ड, पैन कार्ड, परिवार पहचान पत्र, बैंक खाते का कैंसिल चेक तथा बैंक का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करना जरूरी होगा।
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