ग्रेटर नोएडा। जिला न्यायालय ने दो बच्चियों से दुष्कर्म के प्रयास में पिता के दोस्त को पॉक्सो अधिनियम में दस वर्ष की कारावास की सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र विशेष न्यायाधीश निरंजन कुमार ने 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है जिसे अदा नहीं करने पर दोषी को एक वर्ष अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
विशेष लोक अभियोजक चवनपाल भाटी और जेपी भाटी ने बताया कि नोएडा सेक्टर-20 थाना क्षेत्र सेक्टर-8 में 5 वर्ष व 3 वर्ष की दो बेटियों के साथ झुग्गी-झोपड़ी में रह रहे शख्स की पत्नी की मौत हो गई थी। 29 सितंबर 2016 को जब वह ड्यूटी से घर आया तो देखा कि घर पर भीड़ लगी हुई है। जब पिता ने कारण पूछा तो छोटी बेटी ने बताया कि आपके दोस्त कन्हैया ने दुष्कर्म का प्रयास किया है। इसके बाद बड़ी बेटी ने भी बताया कि चार दिन पहले कन्हैया ने उससे भी दुष्कर्म का प्रयास किया था। भीड़ ने प्रतापगढ़ निवासी कन्हैया को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया था। पुलिस ने पिता की शिकायत पर दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया। जिला न्यायालय में मामले की सुनवाई के दौरान दोनो पक्षों के अधिवक्ताओं व गवाहों को सुनने के बाद अदालत ने कन्हैया को दोषी करार दिया।