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साइलेंसर से किया ध्वनि प्रदूषण तो दस हजार जुर्माना, छह माह जेल

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नोएडा। दुपहिया वाहनों के साइलेंसर को मोडिफाई कराने के बाद ध्वनि प्रदूषण करने वालों की अब खैर नहीं। ऐसे वाहन चालकों को छह माह की कैद और दस हजार रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा। सड़कों पर स्टंट दिखाने वाले वाहन चालकों पर भी यह नियम लागू होगा। इसके अलावा वह गैराज संचालक भी इसके दायरे में आएंगे, जो साइलेंसर मोडिफाई करते हैं। उनका गैराज सील किया जाएगा।
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परिवहन विभाग ने लोगों से आह्वान किया है कि वह सुरक्षित वाहन चलाएं और ध्वनि प्रदूषण न फैलाएं। एआरटीओ प्रवर्तन प्रशांत तिवारी ने बताया कि सड़क पर दोपहिया वाहनों द्वारा ध्वनि प्रदूषण फैलाने और स्टंट करते पाए जाने पर दंडात्मक कार्रवाई होगी। ध्वनि प्रदूषण फैलाने व स्टंट करने पर पहली बार में तीन माह की जेल या दस हजार जुर्माना अथवा दोनों हो सकते हैं। दूसरी बार मे 6 माह की जेल या दस हजार रुपये जुर्माना अथवा दोनों हो सकते हैं। अवैध उपकरण/साइलेंसर लगवाकर वाहन न चलाएं, वर्कशॉप गैराज पर अवैध उपकरण/साइलेंसर न लगाएं और न ही अवैध साइलेंसर युक्त वाहन बेचें और न ही मरम्मत करें। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी।
मोडिफाइड साइलेंसर लगाने पर 49 बुलेट का पंजीकरण निलंबित
परिवहन विभाग और यातायात पुलिस बुलेट में मोडिफाइड साइलेंसर लगवाने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। बीते 50 दिनों में 79 बुलेट धारकों का चालान किया है। विभाग ने 49 बुलेट का पंजीकरण निलंबित कर दिया गया है। इनमें से 13 गौतमबुद्घ नगर में और 36 अन्य जिलों में पंजीकृत हैं। एआरटीओ प्रशांत तिवारी ने बताया कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के आदेश पर मोडिफाइड साइलेंसर वाले वाहनों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। पिछले 50 दिन में 79 बुलेट के खिलाफ चालान और जब्त करने की कार्रवाई की गई है। एआरटीओ प्रशासन एके पांडेय ने बताया कि जिले की 13 बुलेट के पंजीकरण निलंबित कर दिए हैं। पंजीकरण निलंबित होने के बाद वाहनों को एक माह के लिए सड़क पर नहीं चलाया जा सकेगा। ऐसा करने पर जुर्माना लगाया जाएगा।
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तीन हजार वाहन स्वामियों पर 7 करोड़ बकाया, नोटिस जारी
परिवहन विभाग ने बकाया टैक्स जमा नहीं करने वाले तीन हजार वाहन स्वामियों के खिलाफ रिकवरी नोटिस जारी करते हुए जिला प्रशासन को भेज दिए हैं। इन पर टैक्स के करीब 7 करोड़ रुपये बकाया हैं । पिछले एक दशक से पैसा जमा नहीं कराने पर तहसील में रिकवरी नोटिस भेज दिए हैं। इनमें 10 फीसदी अतिरिक्त राशि जोड़कर जिला प्रशासन वाहन स्वामियों से पैसे वसूेलगा।
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