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दूसरे चरण के छह गांवों की जमीन के बैनामे पर लगी रोक

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जेवर। नोएडा एयरपोर्ट के पास देश के सबसे बड़े मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहालिंग (एमआरओ) सेंटर और तीसरे रनवे के लिए दूसरे चरण में किए जाने वाले जमीन अधिग्रहण को देखते हुए जिला प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से इन गांव की जमीन के बैनामे पर रोक लगा दी है।
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बुधवार को जिला प्रशासन की बैठक में अधिगृहीत होने वाली जमीन पर लगातार हो रही खरीद-फरोक्त को देखते हुए फैसला लिया गया। इसके बाद छह गांव के अधिगृहीत होने वाले गाटा संख्या की सूची सब रजिस्ट्रार कार्यालय को भेज दी गई है।
उपजिलाधिकारी जेवर और नोएडा एयरपोर्ट के प्रभारी रजनीकांत मिश्र ने बताया कि जेवर के करौली बांगर, कुरैब, बीरमपुर, दयानतपुर, रनहेरा और मुंढेरा गांव की करीब 1365 हेक्टेयर जमीन के अधिग्रहण पर प्रदेश कैबिनेट 18 मार्च को हरी झंडी दे चुकी है। सूत्रों की मानें तो इस जमीन को अधिग्रहण करने में करीब 2890 करोड़ रुपये खर्च होंगे, जिसका इंतजाम भी हो चुका है, लेकिन इस जमीन पर अधिग्रहण का लाभ लेने के लिए लगातार खरीद-फरोख्त हो रही थी। इसके बाद जिला प्रशासन ने बैठक कर इन 6 गांवों की 1365 हेक्टेयर जमीन के बैनामे पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का निर्णय लिया। जिला प्रशासन ने सब रजिस्ट्रार जेवर को 50 पेज की सूची बनाते हुए उन गाटा संख्याओं का भी खुलासा किया है, जिनके बैनामों पर रोक लगाई गई है।
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जिला प्रशासन ने सिर्फ एयरपोर्ट के लिए होने वाली भूमि अधिग्रहण में मुआवजा और अन्य लाभों के लिए होने वाले बैनामों को रोकने के लिए केवल उन 6 गांवों के चिह्नित गाटा संख्याओं पर रोक लगाई है, जिनका अधिग्रहण नोएडा एयरपोर्ट के दूसरे चरण के लिए होना है। कोई भी व्यक्ति इन गाटा संख्या का बैनामा न करा सके, इसके लिए सब रजिस्ट्रार कार्यालय जेवर को जानकारी उपलब्ध करा दी गई है। - रजनीकांत मिश्र, उप जिलाधिकारी, जेवर
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दूसरे चरण में अधिगृहीत होने वाले गांवों की जमीन
करौली बांगर 183 हेक्टेयर
कुरैब 345 हेक्टेयर
बीरमपुर 96 हेक्टेयर
दयानतपुर 165 हेक्टेयर
रन्हेरा 519 हेक्टेयर
मुंढेरा 43 हेक्टेयर
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