फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

तिहाड़ के बाहर AAP का जश्न: मनीष सिसोदिया का जोरदार स्वागत, संजय-आतिशी हुए भावुक; लगे जिंदाबाद के नारे

Fri, 09 Aug 2024 07:26 PM IST
अनुज कुमार अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली

सार

Manish Sisodia News: शराब घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट से 17 महीने बाद मनीष सिसोदिया को जमानत मिल गई और शाम सात बजे तिहाड़ जेल से उन्हें छोड़ दिया गया।
विज्ञापन
जेल से बाहर आए मनीष सिसोदिया - फोटो : Youtube/DelhiAAP
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

Manish Sisodia Bail News:  दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आखिरकार 17 महीने बाद तिहाड़ जेल से जमानत पर रिहा हो गए। जेल से बाहर आते ही उन्होंने जीत का निशाना दिखाया और कार्यकर्ताओं संग जनता का धन्यवाद किया। तिहाड़ जेल में बंद मनीष सिसोदिया शाम करीब 6.50 बजे बाहर आए। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। उन्हें लेने के लिए राज्यसभा सांसद संजय सिंह और मंत्री आतिशी भी पहुंची थीं।। 

विज्ञापन

 

राउज एवेन्यू कोर्ट ने जारी किया रिहाई का आदेश
राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की रिहाई का आदेश जारी किया है। जिन्हें केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज आबकारी नीति घोटाले से मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने दिन में जमानत दे दी थी।

विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने सिसोदिया का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत जमानत बांड और जमानत बांड स्वीकार किए। सिसोदिया को 26 फरवरी 2023 को अब समाप्त हो चुकी दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं को लेकर गिरफ्तार किया गया था। ईडी ने उन्हें नौ मार्च 2023 को सीबीआई की एफआईआर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। उन्होंने 28 फरवरी 2023 को दिल्ली कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था।

 
विज्ञापन

सुप्रीम कोर्ट से मनीष सिसोदिया को मिली राहत
कथित शराब घोटाले के मामले में जेल में बंद दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। इस दौरान सर्वोच्च अदालत ने करीब 17 महीने से जेल में बंद सिसोदिया को जमानत देने का फैसला सुनाया।

सुनाई के दौरान अदालत ने पूछा कि जांच पूरी हो गई तो ट्रायल शुरू क्यों नहीं हुआ। कोर्ट ने कहा कि बिना ट्रायल के सजा नहीं दी जा सकती। हालांकि, अदालत ने शर्त लगाई है कि आप नेता को पासपोर्ट जमा करना होगा। सिसोदिया को हर सोमवार और गुरुवार को थाने में हाजिरी भी देनी होगी।

विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें