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जेबीटी भर्ती घोटाला: अजय चौटाला की सजा पूरी, तिहाड़ जेल प्रशासन जारी किए रिहाई के आदेश

Thu, 10 Feb 2022 09:40 PM IST
प्रशांत कुमार अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली

सार

सीबीआई ने जनवरी 2004 में ओमप्रकाश चौटाला, उनके विधायक पुत्र अजय चौटाला, उनके तत्कालीन विशेष कार्य अधिकारी आईएएस विद्याधर, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार रहे शेर सिंह बड़शामी, राज्य के प्राथमिक शिक्षा निदेशक संजीव कुमार सहित 62 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
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Tihar Jail - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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जेबीटी भर्ती घोटाला मामले में पूर्व सांसद एवं जननायक जनता पार्टी के अध्यक्ष अजय चौटाला की गुरुवार को 10 साल की सजा पूरी हो गई। कोरोना महामारी के कारण वह करीब नौ माह से पैरोल पर चल रहे थे। उन्होंने गुरुवार को तिहाड़ जेल में आकर अपनी सजा पूरी होने की औपचारिकता पूरी की। इसके बाद तिहाड़ जेल प्रशासन ने उनकी रिहाई के आदेश जारी कर दिए। इस मामले में उनके पिता ओमप्रकाश चौटाला की करीब आठ माह पहले सजा पूरी हो गई थी।

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रोहिणी स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने 16 जनवरी 2013 को हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला और उनके बेटे अजय चौटाला समेत तीन सरकारी अधिकारियों को जेबीटी भर्ती घोटाले के आरोप में 10 साल की सजा सुनाई थी। सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के कारण ओमप्रकाश चौटाला की करीब आठ माह पहले विशेष छूट के तहत सजा पूरी हो गई थी। अजय चौटाला ने सजा के दौरान समय-समय पर दो साल सात माह और 24 दिन पैरोल पर रहे।

सीबीआई ने वर्ष 2008 में आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया था, जिसके मुताबिक वर्ष 1999-2000 में हरियाणा के 18 जिलों में 3206 जेबीटी शिक्षकों की भर्ती करने के दौरान मानदंडों को ताक पर रखकर मनचाहे अभ्यर्थियों को नौकरी दी गई थी।

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