बॉलीवुड फिल्म ग्रैंड मस्ती को टीवी पर दिखाने के लिए आपत्तिजनक 218 दृश्यों व डॉयलाग को काटा गया है और फिल्म को नए
सिरे से यूए प्रमाणपत्र प्रदान किया गया है।
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, केंद्रीय बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (सीबीएफसी) ने हाईकोर्ट को यह जानकारी दी। अदालत ने इस मुद्दे पर अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है। मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी व न्यायमूर्ति जयंत नाथ की खंडपीठ टीवी चैनल पर फिल्म दिखाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई कर रही है।
वहीं दूसरी तरफ चैनल ने तर्क रखा है कि बॉलीवुड फिल्म ग्रैंड मस्ती को टीवी पर देखना हर बालिग का अधिकार है। उसके इस अधिकार पर रोक लगाना गलत है। ऐसे में फिल्म दिखाने पर लगाई गई रोक को हटाया जाए।