फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

कैसे कार के नीचे फंसी अंजलि: मारुति के इंजीनियर सुलझाएंगे मौत की गुत्थी, एक्सेल में बेल्ट तो नहीं फंसी थी?

Thu, 05 Jan 2023 10:57 PM IST
Vikas Kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

दिल्ली पुलिस सूत्रों की मानें तो कार बनाने वाली कंपनी के इंजीनियरों की मदद लेकर यह तय किया जाएगा कि कार में किसी इंसान के फंसने की कहां जगह हो सकती है। 
विज्ञापन
Kanjhawala Case - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

कंझावला इलाके में मारुति बलेनो कार के नीचे फंसकर अंजलि किस तरह 13 किलोमीटर मीटर तक घिसटती चली गई, पुलिस समेत जांच एजेंसियों के लिए अब भी यह पहेली है। पुलिस, क्राइम टीम के अलावा एफएसएल के विशेषज्ञों ने कार की गहनता से पड़ताल की है। लेकिन अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो सका कि अंजलि कैसे कार में फंसकर इतनी दूर तक घिसटती चली गई।

विज्ञापन
Trending Videos

कोई कार के एक्सेल में अंजलि की बेल्ट फंसने की थ्योरी बता रहा है तो कोई उसका पैर एक्सेल रॉड में फंसने को कारण बता रहा है। अब पुलिस इस स्थिति से निपटने और स्पष्ट करने के लिए मारुति कंपनी के इंजीनियरों की मदद लेने की तैयारी कर रही है। पुलिस ने कंपनी को एक पत्र लिख दिया है। इसमें कहा गया कि कार को डिजाइन करने वाले इंजीनियर पुलिस की मदद करें।

दिल्ली पुलिस सूत्रों की मानें तो कार बनाने वाली कंपनी के इंजीनियरों की मदद लेकर यह तय किया जाएगा कि कार में किसी इंसान के फंसने की कहां जगह हो सकती है। इंजीनियरों की टीम यह तय करेगी कि कार के कौन से हिस्से में अंजलि का शरीर फंसा होगा और किन हालात में शव इतनी दूर घिसटता रहा होगा।

आरोपियों की कार का निरीक्षण करेगी टीम
इसके अलावा कार बनाने वाले इंजीनियरों की टीम आरोपियों की मारुति बलेनो कार का भी निरीक्षण करेगी। टीम यह बताएगी कि कार के मूल स्वरूप से कोई छेड़छाड़ तो नहीं की गई। यदि ऐेसी संभावनाएं मिली तो पुलिस आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। हालांकि फिलहाल पुलिस को कार के मूलरूप से छेड़छाड़ का पता नहीं चला है।
विज्ञापन

इस बात का भी पता करने का प्रयास किया जाएगा कि कहीं जानबूझकर तो अंजलि को कार से कुचलने का प्रयास नहीं किया गया था। पुलिस सूत्रों का कहना है कि यदि ऐसी संभावनाएं मिली पुलिस आरोपियों के खिलाफ हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर सकती है।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें