हाईकोर्ट ने कालकाजी क्षेत्र स्थित सार्वजनिक पार्क में मोहल्ला क्लिनिक बनाने की मंजूरी दे दी है। अदालत ने कहा कि मोहल्ला क्लिनिक बनने से अटेंडेंट ग्रीन के निर्माण से न केवल प्लॉट का पुनरुत्थान होगा, बल्कि उपयोगी सार्वजनिक सुविधा भी शामिल होगी।
हाईकोर्ट ने कालकाजी क्षेत्र स्थित सार्वजनिक पार्क में मोहल्ला क्लिनिक बनाने की मंजूरी प्रदान कर दी। अदालत ने कहा, यह परियोजना इलाके के निवासियों के लिए फायदेमंद होगी। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि परियोजना को जनहित में प्रस्तावित योजना के अनुसार लागू किया जाना चाहिए।
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साथ ही उन्होंने अधिकारियों (दिल्ली सरकार और पीडब्ल्यूडी) को यह सुनिश्चित करने के लिए आकस्मिक और एक साथ कदम उठाने का निर्देश दिया कि क्लिनिक से सटे हरित क्षेत्र को भी विकसित किया जाए। इसके अलावा बेहतर ढंग से रखरखाव किया जाए।
याचिका में आरोप लगाया गया कि यह पार्क पूर्व में दायर रिट याचिका में हाईकोर्ट द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार बनाया गया था, उसका इस्तेमाल अनधिकृत उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है। अदालत ने दायर स्टेटस रिपोर्ट के साथ लगाई गई तस्वीरों से स्पष्ट है हरे क्षेत्र या पार्क का कोई अवशेष नहीं बचा है। उन तस्वीरों से पता लगा कि पूरा क्षेत्र अनुपयोगी हो गया है और उसे कचरा डंपिंग क्षेत्र में बदल दिया गया है। अदालत ने कहा, मोहल्ला क्लिनिक बनने से अटेंडेंट ग्रीन के निर्माण से न केवल प्लॉट का पुनरुत्थान होगा, बल्कि उपयोगी सार्वजनिक सुविधा भी शामिल होगी।