संवाद न्यूज एजेंसी
नूंह। जिला परिषद के चेयरमैन जान मोहम्मद को वार्ड 19 से जिला पार्षद पद से अयोग्य करार दिया गया है।
हरियाणा ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग के निदेशक ने हाईकोर्ट के आदेश पर संज्ञान लेते नूंह जिले के वार्ड 19 से जिला पार्षद जान मोहम्मद द्वारा पंचायती भूमि पर अवैध कब्जे करने पर उक्त कार्रवाई की है। वहीं पार्षद पद से अयोग्य करार देने पर जान मोहम्मद अब चेयरमैन भी नहीं रह पाएंगे। विभाग की इस कड़ी कार्रवाई से जिले की राजनीति गरमा गई है।
बता दें कि पुन्हाना उपमंडल के गांव अकबरपुर के रहने वाले जान मोहम्मद जिला पार्षद के वार्ड 19 से चुनाव जीतकर जिला पार्षद बनने के साथ ही जिला पार्षदों के समर्थन व भाजपा के सहयोग से जिला परिषद के चेयरमैन बने। जिला पार्षद बनने के साथ ही उन पर पंचायत भूमि पर अवैध कब्जा करने के आरोप लगे। इसी को लेकर जिला पार्षद के वार्ड 4 से पार्षद यहूदा मोहम्मद ने हाईकोर्ट में याचिका डालकर जान मोहम्मद पर कार्रवाई की मांग की।
हाईकोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए करीब आठ माह पहले ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग के निदेशक को कार्रवाई करने के आदेश दिए थे। जिसके बाद हाईकोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 10 अप्रैल थी। जिससे एक दिन पहले ही 9 अप्रैल को निदेशक जय किशन अभीर ने संज्ञान लेते हुए जान मोहम्मद को जिला पार्षद के पद से अयोग्य करार दे दिया।
जिला पार्षद की सदस्यता रद्द होने के साथ ही अब जान मोहम्मद को चेयरमैन के पद से भी हाथ धोना पड़ेगा। याचिकाकर्ता ने बताया कि जान मोहम्मद ने पंचायत की करीब 4 एकड़ भूमि पर अवैध कब्जा किया हुआ है। जिसको 2004 में एसडीएम कोर्ट फिरोजपुर झिरका ने जान मोहम्मद को पंचायत भूमि पर बनाए गए अवैध मकान से बेदखल कर दिया था, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने कब्जा नहीं छोड़ा। जिसको आधार मानते हुए यह कार्रवाई की गई है।