गुरुग्राम। कोरोना और ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को गंभीरता से लेते हुए सोसाइटियों में टीके की डबल डोज के बिना बाहरी लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही सभी निवासियों को डबल डोज का सर्टिफिकेट सिक्योरिटी ऑफिसों में चेक कराने के निर्देश दिए हैं। यह आदेश जिला उपायुक्त के सुझाव के बाद यहां की सोसाइटियों ने जारी किया है।
इसी सप्ताह जिला प्रशासन ने नगर निगम, जीएमडीए व हाईराइज सोसाइटीज को भी दिशा-निर्देश जारी किए थे। इसमें कहा गया था कि संक्रमण से बचाव के लिए सरकार व जिला प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का नागरिकों से पालन कराया जाए। ताकि संक्रमण की चपेट में आने से नागरिकों को बचाया जा सके। इसी क्रम में आरडब्ल्यूए एसोसिएशन की ओर से सभी सोसाइटी को निर्देश दिए गए हैं।
एसोसिएशन के प्रशासक महादेव शर्मा ने बताया कि सोसाइटी में रहने वाले लोगों को नोटिस जारी कर उनसे आग्रह किया गया है कि बिना डबल डोज और फेस मास्क के कोई भी सोसाइटी परिसर में प्रवेश न करे। इसके लिए वे डबल डोज का प्रमाण पत्र भी अपने साथ रखें। परिसर में प्रवेश के लिए आने-जाने वाले लोगों का तापमान भी नियमित रूप से जांच करे। इसके बिना परिसर में उपलब्ध जिम, क्लब हाउस, स्पोर्ट्स एरिया, पार्क आदि सेवाओं का लाभ भी रेजिडेंट्स नहीं उठा पाएंगे।