सेक्टर-37 डी स्थित एनबीसीसी ग्रीन व्यू सोसाइटी से फ्लैट खाली करने वालों को जिला प्रशासन की ओर से तीन दिन का अतिरिक्त समय दिया है। इमारतों की जर्जर हालत को देखते हुए 1 मार्च तक फ्लैट खाली करने थे। महाशिवरात्रि पर्व को ध्यान में रखते हुए यह समय सीमा बढ़ाई गई है।
हाईकोर्ट ने इस प्रकरण का संज्ञान लेते हुए नगरीय विकास विभाग, प्रशासन और एनबीसीसी को नोटिस जारी किया है और जवाब मांगा है। इस मामले की अगली सुनवाई 22 मार्च को होनी है। सोसाइटी की आरडब्ल्यूए के अध्यक्ष जी मोहंती ने बताया कि अदालत की प्रक्रिया के चलते अब प्रशासन 1 मार्च तक फ्लैट खाली करने की बाध्यता लागू नहीं कर सकता। अब आगे की प्रक्रिया अदालत ही तय करेगी।
उन्होंने कहा कि एनबीसीसी पिछले पांच महीने से फ्लैटों का पैसा ब्याज सहित वापस देने के मुद्दे पर स्थिति स्पष्ट नहीं कर रहा है। अगर हमने यहां से फ्लैट खाली कर दिए तो हमारे पास कुछ भी नहीं रह जाएगा। पहले हम अपने फ्लैटों की पूरी कीमत, ब्याज, शिफ्टिंग का खर्च आदि का पैसा वापस चाहते हैं। डीटीपी प्रवर्तन आरएस बाठ ने कहा कि सोसाइटी के निवासियों के हित में जो होगा वहीं किया जाएगा। शिफ्टिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।