गुरुग्राम। शहर में ऑटो चालक अब यात्रियों से मनमाना किराया नहीं वसूल पाएंगे। उन्हें मुंबई की टैक्सी और दिल्ली के ऑटो की तरह अपने ऑटो में किराया मीटर लगाना होगा। मीटर की रीडिंग के अनुसार ही किराया वसूला जा सकेगा। मीटर लगाने के लिए 30 जून की समय सीमा निर्धारित की गई है। इस तय समयावधि में मीटर नहीं लगवाया गया तो ऑटो जब्त कर लिया जाएगा।
उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने ऑटो यूनियन के साथ बैठक में प्रशासन के निर्णय से अवगत करा दिया। उपायुक्त ने कहा कि किसी भी शहर की छवि सुधारने में वहां की यातायात व्यवस्था का महत्वपूर्ण रोल होता है। ऑटो यूनियन के पदाधिकारियों ने प्रशासन के फैसले पर अपनी सहमति प्रदान करते हुए प्रशासन का पूरा सहयोग करने का आश्वासन दिया। बैठक में यूनियन पदाधिकारियों ने डीजल और सीएनजी के बढ़े दामों का हवाला देकर किराया बढ़ोतरी की मांग की, जिस पर उपायुक्त ने प्रस्ताव बनाकर लाने को कहा। उपायुक्त ने कहा कि प्रस्ताव पर सरकार की मंजूरी के बाद ही किराया बढ़ाया जा सकेगा।
क्षमता से अधिक यात्री बैठे तो कार्रवाई होगी
बैठक में शेयरिंग ऑटो के मसले पर भी चर्चा हुई। चर्चा के दौरान निर्णय लिया गया कि अगर ऑटो में क्षमता से अधिक सवारी मिली तो ऑटो के चालान के साथ दूसरी कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। उपायुक्त ने बैठक में उपस्थित पुलिस अधिकारियों को शेयरिंग ऑटो में सवारियों की क्षमता का भी ध्यान रखने की हिदायत दी। इसके साथ ही बिना पंजीकरण और 18 साल से कम उम्र के ड्राइवर की ओर से चलाए जा रहे ऑटो को जब्त करने के निर्देश भी उपायुक्त ने दिए।
चालकों के बनेंगे पहचान पत्र
उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने कहा कि जिले में ऑटो की संख्या 18 हजार के करीब है। सुरक्षा की दृष्टि से यह काफी बड़ी संख्या है इसलिए यह जरूरी है कि सभी चालकों को पहचान पत्र दिए जाएं। उन्होंने आरटीए को पहचान पत्र उपलब्ध कराने को कहा।