गुरुग्राम। निगमायुक्त की योजना के मुताबिक प्रॉपर्टी टैक्स की अदायगी न करने वालों के खिलाफ नगर निगम अब नियमित रूप से कार्रवाई कर रहा है। इसी क्रम में प्रॉपर्टी टैक्स न जमा करने पर निगम प्रशासन ने बृहस्पतिवार को जोन-2 क्षेत्र में 5 इमारतों को सील कर दिया। सील की गई संपत्तियों पर कुल मिलाकर 70 लाख रुपये से ज्यादा का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है।
नगर निगम आयुक्त के निर्देश पर जोनल टैक्सेशन ऑफिसर-2 ने बुधवार को संपत्तियों की सीलिंग के लिए अभियान चलाया। हालांकि, नगर निगम की तरफ से संपत्तियों के मालिकों के नाम का खुलासा नहीं किया गया है। सिर्फ सील की गई संपत्तियों का आईडी नंबर जारी किया गया है। पांचों संपत्तियों को मिलाकर 73 लाख 84 हजार 611 रुपये बकाया है।
हरियाणा सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के तहत नगर निगम गुरुग्राम द्वारा 30 सितंबर तक संपूर्ण बकाया प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान करने वालों को मौजूदा वित्त वर्ष के प्रॉपर्टी टैक्स में छूट दी जा रही है। इसके तहत वित्त वर्ष 2021-22 के प्रॉपर्टी टैक्स में से 25 फीसदी की धनराशि माफ कर दी जाती है। साथ ही शेष बची राशि पर 10 प्रतिशत की छूट दी जा रही है।