दो साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या करने के दोषी पांच बच्चों के पिता को अदालत ने बुधवार को फांसी की सजा सुनाई है। उस पर 1.40 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड की राशि बच्ची के परिजनों को दी जाएगी। मामले में पुलिस ने 11 दिन में चार्जशीट लगा दी थी। एडीजे पॉक्सो पल्लवी अग्रवाल की कोर्ट ने 16 माह में सुनवाई पूरी कर सजा सुना दी।
10 जुलाई 2020 को बुलंदशहर के शिकारपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में पड़ोसी प्रेमपाल सिंह ने बच्ची के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी थी। सजा सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि भारतीय संस्कृति में छोटी बच्चियों की पूजा की जाती है। कन्या को पूजने वाली और उनसे आशीर्वाद लेने वाली संस्कृति में दो वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म कर तड़पा-तड़पा कर हत्या की जाए तो यह समाज के लिए घातक है।
यह समाज को विकृत दिशा देने का कार्य है। कोर्ट ने यह भी कहा कि यह किसी अंजान व्यक्ति ने सुनसान जगह पर वारदात को अंजाम नहीं दिया है। अभियुक्त पीड़िता के घर के सामने के मकान में रहने वाला है। पांच बच्चों का पिता है।
कोई भी व्यक्ति ऐसी स्थिति में किसी भी रिश्ते में भरोसा नहीं कर पाएगा। इस प्रकार का व्यक्ति मानसिक रूप से घृणित और समाज में रहने योग्य नहीं है। इस प्रकार का कृत्य विधि के साथ ही मानवता को शर्मसार करने वाला और सामाजिक ढांचे को नष्ट कर देने वाला अपराध है।