गाड़ी खरीदने से पहले लेना होगा वीआईपी नंबर
गाजियाबाद। आप गाड़ी के लिए वीआईपी नंबर लेना चाहते हैं तो इसे वाहन खरीदने से पहले ही बुक कराना होगा। एक महीने के अंदर गाड़ी नहीं खरीदने में वीआईपी नंबर के लिए जमा राशि जब्त हो जाएगी। संभागीय परिवहन विभाग ने वीआईपी नंबर के लिए नई व्यवस्था लागू की है। अभी तक लोग पहले वाहन खरीदते थे, उसके बाद वीआईपी नंबर के लिए आवेदन करते थे।
एआरटीओ प्रशासन विश्वजीत सिंह ने बताया कि वीआईपी नंबर के लिए अब नई व्यवस्था शुरू की गई है। यदि किसी भी वाहन स्वामी को अपनी कार के लिए वीआईपी नंबर लेना है तो उसे पहले नंबर जारी कराना होगा। उसके बाद कार खरीदनी होगी। यदि कार पहले खरीद लेते हैं तो शोरूम से ही गाड़ी के लिए नंबर जारी हो जाएगा। फिर वह वीआईपी नंबर नहीं ले पाएंगे। उन्होंने कहा की कार स्वामियों को टैक्स कटने से पहले डीलर को कार का नंबर उपलब्ध कराना होगा।
नंबर लेने के एक महीने के अंदर खरीदनी होगी कार
परिवहन विभाग के नये आदेश के बाद वीआईपी या ऐच्छिक नंबर की बुकिंग गाड़ी खरीदने से पहले ही करनी होगी। वीआईपी नंबर के लिए एक लाख रुपये से ऊपर खर्च करना होगा। पुरानी प्रक्रिया के तहत ही वीआईपी नंबर अलॉट किया जाएगा। नंबर खरीदने के एक महीने के अंदर कार या अन्य वाहन खरीदना होगा। यदि कोई वाहन नहीं खरीद पाता है तो उस नंबर को निरस्त कर दिया जाएगा।