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क्रॉसिंग और सिद्धार्थ विहार की 25 सोसायटियों को निगम ने लगाया जुर्माना

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क्रॉसिंग और सिद्धार्थ विहार की 25 सोसायटियों को निगम ने लगाया जुर्माना
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गाजियाबाद। रोजाना 100 किलोग्राम से ज्यादा कचरा उत्पादन करने वाली हाउसिंग सोसायटियों में कचरा निस्तारण का इंतजाम नहीं किया जा रहा। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स-2016 को लागू हुए पांच साल हो चुके हैं, लेकिन सोसायटियों में गीले कचरे से खाद बनाने के प्लांट नहीं लगाए गए। नियमों को तोड़ रही क्रॉसिंग रिपब्लिक और सिद्धार्थ विहार की 25 हाउसिंग सोसायटियों पर एक-एक लाख का जुर्माना लगाकर नोटिस भेजे हैं। इससे पहले वैशाली, वसुंधरा की सोसायटियों समेत 87 प्रतिष्ठानों पर नगर निगम जुर्माना लगा चुका है।
सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स-2016 के तहत 100 किलोग्राम से ज्यादा कचरा उत्पादन करने वाली सोसायटियों, होटल-रेस्तरां व अन्य संस्थानों को अपने परिसर में ही गीले-सूखे कचरे को अलग कर गीले कचरे से खाद बनानी थी। सूखे कचरे को रिसाइकलिंग के लिए या तो नगर निगम को दे सकते हैं या फिर कबाड़ियों को सीधे बेच सकेंगे। कई साल तक प्रचार-प्रसार के बावजूद हाउसिंग सोसायटियां और बड़े प्रतिष्ठान कचरे के निस्तारण का इंतजाम नहीं कर रहे हैं। एनजीटी भी लगातार इसकी मॉनीटरिंग कर रहा है और स्वच्छ सर्वेक्षण में भी इसके लिए अंक निर्धारित कर दिए गए हैं। ऐसे में अब नियमों को तोड़ रही सोसायटियों पर नगर निगम ने सख्ती शुरू की है। नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग ने सोसायटियों की एओए और प्रबंधन पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। एओए को नोटिस भेजकर जुर्माने की रकम जमा कराने के लिए 15 दिन की मोहलत दी गई है। इसके बाद इनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी।
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नगर स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि नियमों को तोड़कर कचरे का निस्तारण न करने वाली सोसायटियों पर एक-एक लाख का जुर्माना लगाया गया है। क्रॉसिंग रिपब्लिक और सिद्धार्थ विहार की 25 हाउसिंग सोसायटियों को नोटिस भेजे गए हैं। उन्हें 15 दिन में जुर्माने की रकम जमा कराने और गीले कचरे के निस्तारण के लिए प्लांट लगाने की मोहलत दी गई है। न करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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