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बच्चे से कुकर्म करने वाले को 20 साल कारावास की सजा

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बच्चे से कुकर्म करने वाले को 20 साल कारावास की सजा
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गाजियाबाद। छह वर्षीय बच्चे से कुकर्म करने वाले दोषी को पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश विवेकानंद विश्वकर्मा ने 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने अभियुक्त पर बीस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड पीड़ित को क्षतिपूर्ति के रूप दिए जाने का आदेश दिया। अर्थदंड न देने पर एक साल अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी। अदालत में नौ दिन पहले मुकदमा ट्रांसफर होकर आया था।
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पॉक्सो कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक हरीश ने बताया कि 13 अप्रैल 2020 को मुरादनगर में मुकदमा दर्ज कराया था। पीड़ित के पिता ने बताया था कि उनका छह वर्षीय बेटा 11 अप्रैल को दोपहर 2:30 बजे खेलने गया था। 3:30 बजे वापस आया तो उसने बताया कि किसी लड़के ने उसके साथ गलत काम किया है। बच्चे ने कुकर्म करने वाले युवक को 13 अप्रैल को पहचान लिया था। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस ने बादल उर्फ सागर ग्राम पुरपुर्सी को गिरफ्तार कर लिया था। सुनवाई के दौरान अदालत में अभियोजन पक्ष ने पांच गवाह पेश किया था। अदालत ने सोमवार को अंतिम सुनवाई करते हुए दोषी करार दिया। दोपहर बाद खुली अदालत में सजा के प्रश्न पर सुनवाई हुई।
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