फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

बच्ची को फुसलाकर ले जाने वाली महिला को चार साल की सजा

विज्ञापन
विज्ञापन
बच्ची को फुसलाकर ले जाने वाली महिला को चार साल की सजा
विज्ञापन

गाजियाबाद। दूध की थैली दिलाने के नाम पर बच्ची को घर से फुसलाकर ले जाने वाली महिला को चार साल और युवक को पाक्सो कोर्ट ने दो साल कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश ईश्वर सिंह ने महिला पर पांच हजार और युवक पर दो हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। दुष्कर्म के प्रयास के आरोप में युवक कोर्ट ने बरी कर दिया।
विज्ञापन

विशेष लोक अभियोजक उत्कर्ष वत्स ने बताया कि 19 अप्रैल 2013 को साहिबाबाद एक कालोनी में रहने वाली 10 वर्षीय बच्ची पास की दुकान से दूध की थैली लेकर आ रही थी। रास्ते में साबिर नामक युवक ने उससे थैली छीन ली। कुछ देर बाद जरीना नामक महिला उसके घर पहुंची। उसने बच्ची से कहा कि वह उसे साबिर से उसकी दूध की थैली दिलवा देगी। यह कहकर वह बच्ची को साबिर के घर ले गई। आरोप था कि यहां जरीना के सहयोग से साबिर ने बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया, लेकिन बच्चों के परिजनों के पहुंचने पर दोनों भाग गए। इस मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के बाद साबिर व जरीना को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें