गाजियाबाद। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त की कोर्ट ने लूट, चोरी, धोखाधड़ी, अवैध हथियार रखने समेत अन्य मामलों में लिप्त चल रहे पांच आरोपियों को जिला बदर करने का आदेश दिया। छह माह की समयावधि में यह लोग जिले की सीमा में कहीं घूमते मिले तो इनको गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।
डीसीपी धवल जायसवाल ने बताया कि आरोपी गुलजार निवासी मसूरी पर आठ, अमित उर्फ विकास निवासी अबूपुर निवाड़ी पर दो, नूर इमाम निवासी अंकुर विहार पर तीन, फैजान निवासी राजीव कॉलाेनी, शालीमार गार्डन पर पांच, मुन्नू उर्फ सुहैल निवासी डाबर तालाब, अंकुर विहार पर 12 मुकदमे दर्ज हैं। जनता में इनके कृत्य से भय का माहौल था। इनके खिलाफ कोई भी व्यक्ति शिकायत या गवाही देने की भी हिम्मत नहीं कर पाता। निर्धारित छह माह की अवधि में यदि इनमें से कोई व्यक्ति जिले की सीमा में घूमता मिला तो सख्त कार्रवाई होगी।
बता दें कि 2025 में अब तक 51 आरोपियों को छह माह के लिए जिला बदर किया जा चुका है। जबकि, 41 आरोपी ऐसे हैं, जो थाने पर हाजिरी देकर आपराधिक प्रवृत्ति में लिप्त न होने के लिए आश्वस्त कर रहे हैं।