मासूम बच्चे की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास
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- थाना नरसेना क्षेत्र के गांव मांडू हसनगढ़ी में 2017 में हुई थी आठ वर्षीय बच्चे की हत्या
संवाद न्यूज एजेंसी
बुलंदशहर। आठ वर्षीय मासूम की हत्या के दोषी को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता चंद्रभान सिंह ने बताया कि नरसेना थाना क्षेत्र के गांव मांडू हसनगढ़ी निवासी वादी मुकेश कुमार ने 12 अप्रैल 2017 को तहरीर दी थी। जिसमें उन्होंने बताया था कि उनका आठ वर्षीय पुत्र निशांत 12 अप्रैल की दोपहर करीब दो बजे स्कूल से घर आया था। घर से वह दुकान पर पेंसिल खरीदने की बात कह कर गया। काफी देर तक वापस नहीं लौटा। खोजबीन करने पर जानकारी हुई कि उनके पुत्र को गांव निवासी बलवीर अपने साथ ले गया है। परिजन अन्य ग्रामीणों के साथ बलवीर के घर पहुंचे। जहां निशांत का शव लहुलुहान अवस्था में पड़ा था और बलवीर फरार था। पुलिस ने मामले में तहरीर के आधार पर आरोपी बलवीर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच पड़ताल की। साथ ही उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और चार्जशीट तैयार कर कोर्ट में दाखिल की। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश न्याय कक्ष संख्या 12 विनीता विमल ने सुनवाई की। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर बलवीर को दोषी माना।
आरोपी बलवीर को लोगों ने पकड़ा था
एडीजसी चंद्रभान सिंह ने बताया कि मासूम बच्चे निशांत को दुकान से अपने साथ घर ले जाते हुए कुछ ग्रामीणों ने बलवीर को देख लिया था। शव मिलने पर जब बलवीर की तलाश की तो वह भाग निकला । लेकिन, ग्रामीणों ने उसे कुछ दूरी पर ही पकड़ लिया। पूछताछ में उसने सभी के सामने निशांत की हत्या किए जाने की बात भी कुबूल की थी।
न पारिवारिक स्थिति ठीक, न सामाजिक व्यवहार
दोषी बलवीर की गांव में पारिवारिक स्थिति भी ठीक नहीं थी। उसकी गलत हरकतों के कारण गांव के लोग उससे बचते थे। सजा मिलने के बाद निशांत के परिजनों में खुशी का माहौल है।