जम्मू कश्मीर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व बनिहाल सीट से विधायक प्रत्याशी विकार रसूल वानी समेत पांच आरोपियों को कोर्ट ने दोषी ठहराया है। साथ ही दोषियों को पांच-पांच माह की सजा और एक-एक हजार रुपये अर्थदंड लगाया है।
जम्मू कश्मीर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व बनिहाल सीट से विधायक प्रत्याशी विकार रसूल वानी समेत पांच आरोपियों को कोर्ट ने दोषी ठहराया है। साथ ही दोषियों को पांच-पांच माह की सजा और एक-एक हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। वर्ष 2012 के विधानसभा चुनाव के दौरान गुलावठी के गांव मिट्ठेपुर स्थित जूनियर हाईस्कूल में बिना अनुमति के जनसभा का आयोजन किया गया था। जनसभा में जम्मू कश्मीर के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व विधायक ने लोगों को संबोधित किया गया था।
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आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए आयोजित जनसभा के खिलाफ तत्कालीन खंड विकास अधिकारी सियाराम वार्ष्णेय की ओर से आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। जिसका मुकदमा विशेष एमपी एमएलए न्यायालय में चल रहा था। कोर्ट ने आचार संहिता उल्लंघन के आरोपों को सही मानते हुए जम्मू कश्मीर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष विकार रसूल वानी, भारत भूषण शर्मा, सचिन, इकरामुद्दीन व नाजिम को पांच-पांच माह के कारावास सहित एक-एक हजार रुपये के अर्थ दंड की सजा सुनाई है।
बनिहाल विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी है विकार रसूल
चुनाव आयोग द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य में विधानसभा चुनाव की घोषणा करने के बाद कांग्रेस की ओर से प्रत्याशियों की सूची जारी की गई है। इसमें कांग्रेस ने ऊधम सिंह नगर की बनिहाल विधानसभा सीट से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व विधायक विकार रसूल वानी को अपना प्रत्याशी घोषित किया है।